चुनाव आयोग ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को अयोग्य घोषित किया, 5 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
नई दिल्ली: पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पूर्व पीएम इमरान खान को राजनीतिक कार्यालय से अयोग्य घोषित कर दिया। उनपर आरोप है कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने विदेशी नेताओं से प्राप्त उपहारों के बारे में अधिकारियों को गुमराह किया।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान को तोशाखाना संदर्भ मामले में गलत बयान देने के लिए अनुच्छेद 63 (i) (iii) के तहत पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। डॉन के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद में ईसीपी सचिवालय में फैसले की घोषणा की।
कानूनी जानकारों के मुताबिक चुनाव आयोग के फैसले के बाद इमरान खान नेशनल असेंबली में अपनी सीट गंवा देंगे। इमरान खान के सहयोगी फवाद चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी पीटीआई चुनाव आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी।
2018 में सत्ता में आए खान को आधिकारिक यात्राओं के दौरान अमीर अरब शासकों से महंगे उपहार मिले, जो तोशाखाना में जमा किए गए थे। बाद में उन्होंने उन्हें प्रासंगिक कानूनों के अनुसार रियायती मूल्य पर खरीदा और फिर उन्हें भारी मुनाफे पर बेच दिया।