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ED ने गैंगस्टर नईमुद्दीन मनी लॉन्ड्रिंग केस
Hyderabad: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बुधवार को मरहूम गैंगस्टर नईमुद्दीन के साथियों और परिवार के सदस्यों समेत 10 लोगों के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की। इन पर आरोप है कि उन्होंने जबरदस्ती प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है।
आरोपियों में पाशम श्रीनिवास, हसीना बेगम और मोहम्मद ताहेरा बेगम वगैरह शामिल हैं। ED की जांच में पता चला कि नईमुद्दीन का गैंग प्रॉपर्टी मालिकों को उनकी संपत्ति उसके साथियों या परिवार के सदस्यों को बेचने या ट्रांसफर करने की धमकी देता था।
ED ने इस तरीके से हासिल की गई 91 प्रॉपर्टी की पहचान की है, जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही अटैच कर चुका है। एजेंसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन प्रॉपर्टी को जब्त करने की मांग कर रही है।
ED अधिकारी के अनुसार, "डायरेक्टोरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED), हैदराबाद ज़ोनल ऑफिस ने MSJ कोर्ट, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना में पाशम श्रीनिवास, हसीना बेगम, मोहम्मद ताहेरा बेगम, मोहम्मद सलीमा बेगम, मोहम्मद अब्दुल सलीम, अहेला बेगम, सैयद निलोफर, फिरदौस अंजुम, मोहम्मद आरिफ, और हीना कौसर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रोविज़न के तहत प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (PC) फाइल की है।
कोर्ट ने 21.01.2026 को PC पर कॉग्निजेंस लिया है। ED ने तेलंगाना पुलिस द्वारा Md. अब्दुल फहीम, हसीना बेगम, पाशम श्रीनिवास, Md. अब्दुल नासिर, थुम्मा श्रीनिवास, B. श्रवण कुमार, और सतीश रेड्डी के खिलाफ गैंगस्टर नईमुद्दीन और उसके साथियों द्वारा ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्ज़ा करने और बेचने के लिए दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की। साथियों।
ED को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी बेनामी प्रॉपर्टी और ट्रांज़ैक्शन एक्ट, 1988 के तहत खाजा नईमुद्दीन उर्फ नईम, हसीना बेगम, ताहेरा बेगम और दूसरों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में एक रेफरेंस मिला। यह कार्रवाई तेलंगाना सरकार की बनाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से मिली जानकारी के आधार पर की गई थी, जिसका मकसद मरहूम गैंगस्टर नईमुद्दीन और उसके साथियों द्वारा गैर-कानूनी तरीके से हासिल की गई अचल प्रॉपर्टी की जांच करना था।
ED की जांच में पता चला कि गैंगस्टर नईमुद्दीन [खाजा नईमुद्दीन उर्फ नईम], अपने साथियों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर, कई लोगों की प्रॉपर्टी का जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन कराने में शामिल था, उन्हें उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की जान की धमकी देकर।
उनके काम करने का तरीका यह था कि वे प्रॉपर्टी की पहचान करते थे, फिर उनके मालिकों को नईमुद्दीन के साथियों या उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर प्रॉपर्टी बेचने/ट्रांसफर करने के लिए धमकाते थे। अगर प्रॉपर्टी का मालिक उनकी मांगें नहीं मानता था, तो वे उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को किडनैप कर लेते थे और फिर उन पर नईमुद्दीन के साथियों या उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए सब-रजिस्ट्रार ऑफिस आने का दबाव डाला।
ED की जांच में आगे पता चला कि मरहूम गैंगस्टर नईमुद्दीन ने सेल डीड का ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन कराकर, गैर-कानूनी तरीके से हासिल की गई प्रॉपर्टी को असली दिखाया। हालांकि, बेचने वालों को अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कोई पैसे नहीं मिले। बेचने वालों को इतना धमकाया गया कि वे पुलिस या किसी दूसरी अथॉरिटी में शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।
पाशम श्रीनिवास नईमुद्दीन का करीबी साथी था और उसने असली मालिकों से प्रॉपर्टी की ज़बरदस्ती वसूली के लिए उसके साथ मिलकर काम किया और प्रॉपर्टी को नईमुद्दीन के साथियों या परिवार के सदस्यों के नाम पर ज़बरदस्ती रजिस्टर करवा लिया। नईमुद्दीन ने उसे नईमुद्दीन के परिवार के सदस्यों और साथियों के नाम पर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का काम सौंपा था।
PMLA जांच में पता चला कि मरहूम गैंगस्टर नईमुद्दीन के परिवार के सदस्यों और साथियों के नाम पर कुल 91 प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती रजिस्टर की गईं। ये प्रॉपर्टी जुर्म से हुई कमाई PMLA के नियमों के तहत अटैच की जा सकती है और उसके बाद केंद्र सरकार उसे ज़ब्त कर सकती है।
हालांकि, चूंकि इन सभी प्रॉपर्टीज़ को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी प्रॉपर्टी पर रोक और ट्रांज़ैक्शन एक्ट, 1988 के तहत पहले ही अटैच कर लिया था, इसलिए PMLA जांच के दौरान ED ने इन्हें अटैच नहीं किया। हालांकि, ED की तरफ से दायर प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट में केंद्र सरकार से इन अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ को ज़ब्त करने की मांग की गई है।
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