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9 मार्च को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव और 17 मार्च को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग 1 मार्च से आचार संहिता लागू करने जा रहा है.
आयोग ने मंगलवार को एक अधिसूचना प्रकाशित कर जानकारी दी है कि संघीय संसद के 332 और राज्य विधानसभा के 550 मतदाताओं सहित 882 मतदाताओं के चुनाव के लिए 28 फरवरी से 19 मार्च तक आचार संहिता लागू रहेगी.
आचार संहिता नेपाल सरकार, प्रधान मंत्री और मंत्रियों, प्रांतीय सरकारों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों, संघ, प्रांतीय और स्थानीय स्तर के कर्मचारियों, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों, सरकारी, अर्ध-सरकारी और सार्वजनिक संगठनों के कर्मचारियों पर लागू होगी।
इसी तरह, आचार संहिता राजनीतिक दलों और उनके भ्रातृ संगठनों, उम्मीदवारों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों, मतदान और मतगणना केंद्रों पर काम करने वाले प्रतिनिधियों, सार्वजनिक कार्यालयों, मीडिया प्रतिष्ठानों, उनके कर्मचारियों, पत्रकारों और मतदाताओं पर लागू होगी।
आयोग ने सभी से आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव की विश्वसनीयता बनाए रखने का अनुरोध किया है।
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