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दुबई, (आईएएनएस)| दुबई कोर्ट ऑफ कैसेशन ने ब्रिटिश-भारतीय संजय शाह की अपील को खारिज कर दिया है, जिनकी डेनमार्क के अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग और 1.7 अरब डॉलर की कर धोखाधड़ी के आरोप में तलाश है। ऐसा करते हुए, इसने पिछले साल दुबई कोर्ट ऑफ अपील के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उसके प्रत्यर्पण के लिए डेनमार्क के अनुरोध को मंजूरी दी गई थी।
दुबई के अटॉर्नी जनरल, चांसलर इस्सा अल हमैदान ने घोषणा की कि दुबई कोर्ट ऑफ कैशेशन ने डेनिश अधिकारियों द्वारा वांछित ब्रिटिश नागरिक संजय शाह की अपील को खारिज कर दिया है, शाह को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में डेनमार्क में प्रत्यर्पित किया जा सकता है, दुबई सरकार के मीडिया कार्यालय ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की।
द पाम जुमेराह में रहने वाले एक हेज फंड व्यापारी 52 वर्षीय शाह को डेनमार्क की प्रत्यर्पण याचिका के बाद पिछले साल जून में दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
उसकी धोखाधड़ी योजना में दुबई पुलिस के अनुसार लाभांश कर रिफंड प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के कई देशों के निवेशकों और कंपनियों की ओर से डेनिश ट्रेजरी में हजारों आवेदन जमा करना शामिल था।
दुबई की अदालतों ने शुरू में डेनमार्क के प्रत्यर्पण अनुरोध को खारिज कर दिया था।
एक बयान के अनुसार, अटॉर्नी जनरल चांसलर एस्साम इस्सा अल हमैदान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहयोग कानून के अनुसार निर्णय की अपील की और दुबई कोर्ट ऑफ कैसेशन ने अब संदिग्ध को डेनमार्क प्रत्यर्पित करने के फैसले को बरकरार रखा है।
शाह पर एक घोटाले की साजिश रचने का आरोप है, जो 2012 से तीन साल तक चला, इसे डेनमार्क के इतिहास में सबसे बड़े धोखाधड़ी के मामलों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है।
दुबई पुलिस के एक बयान के अनुसार, उसकी धोखाधड़ी योजना में दुनिया भर के कई देशों के निवेशकों और कंपनियों की ओर से डेनिश ट्रेजरी में हजारों आवेदन जमा करना शामिल था, ताकि लाभांश कर रिफंड प्राप्त किया जा सके।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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