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ट्रंप संगठन पर मुकदमा किया जा सकता है. हालांकि, इस केस में आपराधिक आरोप दर्ज नहीं हो सकते.
वॉशिंगटन. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. फैमिली बिजनेस में कथित धोखाधड़ी मामले में ट्रंप, उनके बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और बेटी इवांका न्यूयॉर्क की सिविल जांच में 15 जुलाई से गवाही देने वाले हैं. एक अदालती दस्तावेज में बुधवार को ये जानकारी दी गई.
कोर्ट की फाइलिंग में कहा गया है कि न्यूयॉर्क राज्य के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स और जांचकर्ताओं की टीम को अगले सप्ताह तक अपनी पूछताछ समाप्त करनी होगी.
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निचली अदालत के दायर दस्तावेज़ के अनुसार, ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और इवांका के पास न्यूयॉर्क राज्य की सर्वोच्च अदालत में स्टे के लिए अपील करने के लिए 13 जून तक का समय है. जेम्स की कर चोरी की जांच में सबूत देने से बचने के लिए तीनों अदालत में लड़ रहे हैं, जो उनका तर्क है कि ये राजनीति से प्रेरित है.
न्यूयॉर्क राज्य की जज आर्थर एंगोरोन ने फरवरी में फैसला सुनाया कि तीनों को गवाही देनी चाहिए. जज ने ट्रंप की एक याचिका को खारिज करते हुए ये फैसला दिया. कोर्ट को लगता है कि ट्रंप ऑर्गनाइजेशन ने बैंक लोन के लिए आवेदन करते समय अचल संपत्तियों के मूल्य को धोखाधड़ी से बढ़ा दिया था. टैक्स का कम निर्धारण करने के लिए ऐसा किया गया. हालांकि, ट्रंप ने ऐसी बातों को खारिज किया है.
पिछले महीने पूर्व राष्ट्रपति ने नागरिक जांच के हिस्से के रूप में ऑडिटिंग और टैक्स के दस्तावेज मुहैया करने से इनकार कर दिया था. इसके लिए उन्हें कोर्ट में 110,000 डॉलर का जुर्माना अदा करना पड़ा था. अगर ट्रंप और उनके बेटे-बेटी के खिलाफ वित्तीय कदाचार का सबूत मिलता है तो, ट्रंप संगठन पर मुकदमा किया जा सकता है. हालांकि, इस केस में आपराधिक आरोप दर्ज नहीं हो सकते.
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