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मजाक में भी ये 4 शब्द फ्लाइट में न कहें, लगेगा लाखों रुपये का जुर्माना और साथ ही 3 साल का जेल

Neha Dani
30 Oct 2021 8:15 AM GMT
मजाक में भी ये 4 शब्द फ्लाइट में न कहें, लगेगा लाखों रुपये का जुर्माना और साथ ही 3 साल का जेल
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उस पैसेंजर को उपद्रवी यात्री की सूची में डालकर प्लेन में बैठने के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है.

फ्लाईट सेफ्टी रूल्स के हिसाब से उड़ते जहाज में कुछ गतिविधियों और शब्दों को बेहद गंभीर माना गया है. अगर आप मजाक में भी वे चार शब्द फ्लाइट स्टाफ से कह देते हैं तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं. ऐसा करने पर आप पर लाखों रुपये का जुर्माना (Flight Safety Rules) होने के साथ ही 3 साल तक की जेल भी हो सकती है. साथ ही आपको हमेशा के लिए प्लेन में चढ़ने से भी रोका जा सकता है.

नशे में धुत्त लोग प्लेन में नहीं चढ़ सकते
डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन में फ्लाइट अटेंडेंट (Flight Attendant) से रिक्वेस्ट करके ड्रिंक (शराब) तो पी सकते हैं लेकिन पहले से ड्रिंक करके विमान में नहीं चढ़ सकते. एयरलाइंस इसके प्रति इतनी गंभीर होती हैं कि अगर आपने मजाक में भी अटेंडेंट से कह दिया कि 'मैं नशे में हूं' तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं. इसकी वजह ये है कि नशे में धुत्त पैसेंजर बाकी यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं.
पैसेंजर को उतार सकता है फ्लाइट स्टाफ
ऐसे नशेड़ी यात्रियों को रोकने के लिए सभी एयरलाइनों की ओर से केबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट (Flight Attendant) को खास अधिकार दिए गए हैं. वे नशा कर चुके यात्रियों को प्लेन में चढ़ने से रोक सकते हैं. अगर प्लेन उड़ने के बाद उन्हें पता चला कि कोई यात्री नशे में बेसुध है तो वे नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड करके पैसेंजर को विमान से उतार सकते हैं.
हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट हो सकता है यात्री
केवल यही नहीं, अगर नशे में धुत्त कोई यात्री उनसे बहस या हंगामा करने की कोशिश करे तो वे उस पर केस भी दर्ज करवा सकते हैं. जिसमें दोषी पाए जाने पर 8 हजार पाउंड का जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है. इसके साथ ही उस पैसेंजर को उपद्रवी यात्री की सूची में डालकर प्लेन में बैठने के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है.


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