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DGCA
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने कोविड-19 टिकाकरण को लेकर एक गाइडलाइन जारी की. उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद पायलट और चालक दल के सदस्य (Aircrew) 48 घंटे तक उड़ानों का परिचालन नहीं करेंगे. उन्होंने मंगलवार को जारी सर्कुलर में कहा कि अगर टीकाकरण के 48 घंटे के बाद किसी तरह के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, तो उन्हें उड़ान सेवाओं की अनुमति दी जाएगी.
सर्कुलर के अनुसार पायलटों और चालक दल के सदस्यों की टीका लगवाने के बाद आधे घंटे तक टीकाकरण केंद्र में ही निगरानी की जाएगी. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कहा कि टीकाकरण के 48 घंटे तक चालक दल के सदस्य 'चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होंगे'. 48 घंटे के बाद पायलटों में किसी तरह का लक्षण पाया जाता है, तो उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी. डीजीसीए ने कहा कि अगर टीका लगवाने के बाद 14 दिन से अधिक समय तक पायलट 'अनफिट'' होते हैं, तो उड़ान की अनुमति से पहले उनकी विशेष चिकित्सा जांच की जाएगी.
दिशानिर्देशों में, डीजीसीए ने कहा कि एयरक्रू की किसी भी एनाफिलेक्टिक या इडियोसिंक्रेटिक प्रतिक्रिया के लिए कोविड -19 टीकाकरण केंद्र पर 30 मिनट के लिए निगरानी की जाएगी. दरअसल, देशभर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण जारी है. फिलहाल 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और 45 से ऊपर के बीमार लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है.
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