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ईशनिंदा मामले में महिला को मृत्युदंड, पाकस्तिानी अदालत का तुगलकी फैसला

Bhumika Sahu
20 Jan 2022 3:31 AM GMT
ईशनिंदा मामले में महिला को मृत्युदंड, पाकस्तिानी अदालत का तुगलकी फैसला
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पाकस्तिान में पंजाब प्रांत के रावलपिंडी की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर ईशनिंदा कंटेन्ट पोस्ट करने के मामले में एक महिला को मृत्युदंड दिया है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पाकस्तिान में पंजाब प्रांत के रावलपिंडी की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर ईशनिंदा कंटेन्ट पोस्ट करने के मामले में एक महिला को मृत्युदंड दिया है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 26 वर्षीय महिला पर अपने व्हाट्स्ऐप स्टेटस में ईशनिंदा से संबंधित कंटेन्ट पोस्ट किया था। महिला के एक दोस्त ने इसे बदलने का आग्रह किया, तो उसने ऐसा न कर कंटेन्ट उसे ही भेज दिया।

आरोपी को मई-2020 में गिरफ्तार किया गया था अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद महिला को दोषी ठहराते हुए 20 साल की जेल की सजा और दो लाख रूपये के जुर्माने के साथ मृत्युदंड दिया है।
अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के अनुसार पाकस्तिान में ईशनिंदा के आरोप में 80 से अधिक लोग जेल में बंद हैं, जिनमें से आधे को आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड दिया गया है। पिछले वर्ष दिसम्बर में ईशनिंदा के आरोप में पाकस्तिान के सियालकोट में एक श्रीलंकाई को पीट-पीटकर मार डाला था और उसे आग के हवाले कर दिया गया था।


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