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सहयोग करने से इंकार करने का अर्थ होगा जेल में मृत्यु निश्चित है.
जर्मनी में पिछले साल एक कार्निवल परेड के दौरान लोगों की भीड़ पर जानबूझकर कार चलाने वाले शख्स को कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी साबित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने पिछले साल जर्मनी में कार्निवाल का जश्न मना रहे परिवारों पर जानबूझकर अपनी मर्सिडीज कार चलाई थी. 24 फरवरी को हुए इस हमले ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी.
'डेली मेल' के मुताबिक दोषी पहलर ने अपनी मर्सिडीज कार जर्मनी के वोल्कमर्सन शहर में 35 मील प्रति घंटे की स्पीड से चलाई थी. कार से धक्का लगने के बाद लोग हवा में उछल गए थे. हादसे में 90 लोग घायल हुए थे. घायल होने वालों में 26 बच्चे भी शामिल थे.
शुक्र की बात यह थी कि हादसे में कोई मारा नहीं गया था. केस की पैरवी कर रहे वकीलों ने कहा कि दोषी ने लोगों को मारने के उद्देश्य कार चलाई थी और उसने नरसंहार को लाइव-स्ट्रीम करने के लिए एक डैशकैम भी खरीदा था. हादसे के बाद दोषी ने पुलिस के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया. उसने केस में पूछताछ के दौरान गवाही नहीं दी.
उसे सजा सुनाते हुए जज ने कहा कि अगर वह बाहर की दुनिया फिर से देखना चाहता है कि तो उसे मनोवैज्ञानिकों के साथ सहयोग करना होगा और उसकी मानसिकता को स्पष्ट करना होगा. अगर वह ऐसा करता है, तो वह 25 साल बाद पैरोल के लिए पात्र हो जाएगा. सहयोग करने से इंकार करने का अर्थ होगा जेल में मृत्यु निश्चित है.
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