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कोर्ट का फैसला: महिला को सेक्स के लिए दी इजाजत लेकिन शादी को कहा ना, जज ने कही ये बात
jantaserishta.com
23 Jan 2021 9:41 AM GMT
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महिला एक केयर होम में रहती है और वहीं रहने वाले एक व्यक्ति से महिला का जुड़ाव हो गया है.
डिमेंशिया से पीड़ित एक महिला को लेकर ब्रिटेन की एक अदालत ने फैसला दिया है कि महिला को सेक्स के लिए तो इजाजत दी जा सकती है, लेकिन वह शादी नहीं कर सकती. डिमेंशिया ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के फैसले लेने की क्षमता और याद्दाश्त की समस्या पैदा होती है.
अदालत ने ब्रिटेन की जिस महिला के बारे में फैसला सुनाया है उसकी उम्र 69 साल है. महिला एक केयर होम में रहती है और वहीं रहने वाले एक व्यक्ति से महिला का जुड़ाव हो गया है.
ब्रिटिश टेलिग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन के हाई कोर्ट के एक जज ने कहा कि महिला की मानसिक क्षमता ऐसी नहीं है कि वह शादी के बारे में फैसला कर सके. हालांकि, जज ने कहा कि महिला सेक्शुअल रिलेशन को लेकर फैसला ले सकती है.
जज ने यह भी कहा कि यह अफसोसजनक है कि मामले के हल में देरी होने की वजह से महिला को अपने साथी के साथ इन्टिमेसी से दूर रहना पड़ा. ब्रिटेन की सोशल सर्विस काउंसिल ने महिला के संबंध में कोर्ट से फैसले की मांग की थी.
जज ने कहा कि महिला के पास मुकदमा, घर, देखभाल, वित्तीय मामले, संपत्ति और शादी से जुड़े फैसले लेने की मानसिक क्षमता नहीं है. जज ने कहा कि महिला इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रही है कि तलाक की स्थिति में पैसे और प्रॉपर्टी का क्या होगा.
जज ने कहा कि महिला के पास मुकदमा, घर, देखभाल, वित्तीय मामले, संपत्ति और शादी से जुड़े फैसले लेने की मानसिक क्षमता नहीं है. जज ने कहा कि महिला इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रही है कि तलाक की स्थिति में पैसे और प्रॉपर्टी का क्या होगा.
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