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गुजरात 2008 धमाके में 18 फरवरी को 49 दोषियों को सजा सुनाएगा कोर्ट

Subhi
16 Feb 2022 1:03 AM GMT
गुजरात 2008 धमाके में 18 फरवरी को 49 दोषियों को सजा सुनाएगा कोर्ट
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गुजरात में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में दोषी पाए गए 49 अभियुक्तों को 18 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। गुजरात की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

गुजरात में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में दोषी पाए गए 49 अभियुक्तों को 18 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। गुजरात की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सजा पर सुनवाई मंगलवार को समाप्त हुई और विशेष न्यायाधीश ए आर पटेल की अदालत ने आदेश देने के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की।

विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल ने यह जानकारी दी। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाके में, 70 मिनट के भीतर 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक घायल हो गए थे। अदालत में 13 साल से भी ज्यादा समय तक मामला चलने के बाद, पिछले सप्ताह 49 लोगों को दोषी ठहराया गया और 28 अन्य को बरी कर दिया गया।

पटेल ने कहा, 'सजा पर सुनवाई खत्म हो गई है और अब निर्णय सुनाया जाना है। अदालत ने कहा है कि वह 18 फरवरी को आदेश सुनाएगी।' बचाव पक्ष ने सजा पर मंगलवार को अपने दलीलें समाप्त की। सोमवार को अभियोजन पक्ष ने दलीलें खत्म की थीं और अभियुक्तों को अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया था।

आरोपियों को गैर कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आजीवन कारावास और मौत की सजा हो सकती है। उन पर कानून की अन्य धाराओं में भी मामला दर्ज है। अदालत ने 77 अभियुक्तों के विरुद्ध गत वर्ष सितंबर में मुकदमे की कार्यवाही समाप्त की थी। विचाराधीन 78 आरोपियों में से एक सरकारी गवाह बन गया था। पुलिस का दावा है कि उक्त आरोपी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं। आरोप था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने 2002 में हुए गोधरा दंगे का प्रतिशोध लेने के लिए बम धमाके की साजिश रची थी।


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