US में प्रवासियों की त्वरित निर्वासन नीति पर न्यायालय की रोक

World वर्ल्ड: बॉस्टन के एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित उस नई नीति पर रोक लगा दी है, जिसके तहत प्रवासियों को बिना उचित सुनवाई के उनके देश के अलावा किसी अन्य देश में तेजी से निर्वासित किया जा सकता था। यह निर्णय शुक्रवार को सुनाया गया।
जज ब्रायन मर्फी ने पहले ही इस नीति को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। अब उन्होंने प्राथमिक रोक का आदेश जारी करते हुए इसे मुकदमे के अंतिम निपटारे तक प्रभावी बनाए रखा है।यह नीति उन प्रवासियों को प्रभावित करती, जो निर्वासन के अंतिम आदेश के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कई मामलों में उन्हें उनके मूल देश में वापस भेजे जाने से कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है।
इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन की उन प्रवासियों को शीघ्रता से निकालने की योजना को झटका लगा है, जिन्हें उत्पीड़न, हिंसा या जान से खतरे की चिंता हो सकती है।





