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चीनी-कनाडाई अरबपति को अदालत ने सुनाई 13 साल जेल की सजा, जानें क्या है मामला

Subhi
20 Aug 2022 12:44 AM GMT
चीनी-कनाडाई अरबपति को अदालत ने सुनाई 13 साल जेल की सजा, जानें क्या है मामला
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चीन में जन्मे एक कनाडाई अरबपति कारोबारी को वित्तीय अपराध के सिलसिले में एक अदालत ने शुक्रवार को 13 साल की कैद की सजा सुनाई और उनकी कंपनी पर 8.1 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया।

चीन में जन्मे एक कनाडाई अरबपति कारोबारी को वित्तीय अपराध के सिलसिले में एक अदालत ने शुक्रवार को 13 साल की कैद की सजा सुनाई और उनकी कंपनी पर 8.1 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया। शंघाई नंबर-1 इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि शियो जियान्हुआ को बैंकों में जमा अरबों डॉलर का दुरूपयोग करने के मामले में दोषी करार दिया गया है।

अदालत ने कहा कि शियो पर 65 लाख युआन (950000 डॉलर) और उनकी कंपनी टूमॉरो ग्रुप पर 55 अरब युआन (8.1 अरब डॉलर) जुर्माना लगाया गया है। शियो 2017 में हांगकांग से लापता हो गये थे। उन्हें अंतिम बार जनवरी 2017 में हांगकांग के एक होटल में देखा गया था और माना जाता है कि उन्हें चीनी अधिकारी चीन ले गए थे।

कनाडाई सरकार ने कहा है कि राजनयिकों को पांच जुलाई के उनके मुकदमे की कार्यवाही में शामिल होने से रोक दिया गया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि शियो को एक चीनी नागरिक माना जाता है जिसका मतलब है कि वह दोनों सरकारों के बीच राजनयिक संधि के तहत कनाडाई राजनयिकों की उपस्थिति रखने के हकदार नहीं हैं।


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