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Pakistan में ईसाई अल्पसंख्यकों को भेदभाव और शोषण का सामना

Dolly
27 Jan 2026 6:48 PM IST
Pakistan में ईसाई अल्पसंख्यकों को भेदभाव और शोषण का सामना
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Quetta क्वेटा: ईसाई अधिकारों के पैरोकारों और सिविल सोसायटी समूहों ने पाकिस्तान में एक 13 साल की ईसाई लड़की के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार की घटना की कड़ी निंदा की है, और देश के अधिकारियों से भविष्य में कमजोर बच्चों को ऐसी ही हिंसा और अपमान की घटनाओं से बचाने का आग्रह किया है।
स्थानीय सूत्रों ने बताया कि जरनाब नाम की नाबालिग लड़की पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक प्रभावशाली परिवार में घरेलू कामगार के तौर पर काम कर रही थी। पाकिस्तान क्रिश्चियन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, कथित तौर पर उसे घर के बर्तनों से प्रताड़ित किया गया, जिससे ईसाई अधिकारों के पैरोकारों और सिविल सोसायटी समूहों ने इसकी निंदा की।
LEAD मिनिस्ट्रीज़ - एक गैर-लाभकारी, इंजीलवादी ईसाई संगठन - की एक नेता फरजाना इमरान ने प्रभावशाली मालिकों के उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार की निंदा की, जो ईसाई परिवारों की नाबालिग लड़कियों को मामूली वेतन पर काम पर रखते हैं और उनका शोषण करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी प्रथाएं ईसाई अल्पसंख्यकों, खासकर युवा लड़कियों द्वारा सामना किए जाने वाले गहरे भेदभाव और शोषण को दिखाती हैं, जो घरेलू मजदूरी में शामिल हैं।
LEAD मिनिस्ट्रीज़ के एक अन्य नेता, पादरी इमरान अमानत ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा तक पहुंच की कमी ईसाई बच्चों को शोषणकारी मजदूरी में धकेलने का एक मुख्य कारण है। उन्होंने कहा, "यही कारण है कि हम लगातार अपने समुदाय से अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं।" LEAD मिनिस्ट्रीज़ के संस्थापक सरदार मुश्ताक गिल ने इस बात पर जोर दिया कि अल्पसंख्यक महिलाओं और लड़कियों पर अशिक्षा, गरीबी और सामाजिक बहिष्कार का असमान रूप से प्रभाव पड़ता है।
पाकिस्तान क्रिश्चियन पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है, "मानवाधिकार कार्यकर्ता तर्क देते हैं कि इस तरह की घटनाएं बाल श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने, दुर्व्यवहार करने वाले मालिकों की जवाबदेही तय करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए लक्षित सामाजिक सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। वे चेतावनी देते हैं कि प्रणालीगत बदलाव के बिना, गरीबी और भेदभाव ईसाई परिवारों को शोषण और डर के चक्र में फंसाए रखेंगे।"
इसमें आगे कहा गया है, "इस मामले ने अधिकारियों से कथित दुर्व्यवहार की जांच करने, पीड़ित को न्याय सुनिश्चित करने और भविष्य में कमजोर बच्चों को ऐसी ही हिंसा और अपमान की घटनाओं से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग को फिर से उठाया है।" इस महीने की शुरुआत में, पाकिस्तान की एक संघीय अदालत ने पुलिस को एक 13 साल की ईसाई लड़की को ढूंढकर पेश करने का आदेश दिया था, जिसे अगवा किया गया था, धर्म परिवर्तन कराया गया था और जबरन एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करा दी गई थी, स्थानीय मीडिया ने बताया।
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट (FCC) की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने पुलिस को मारिया शहबाज और 30 वर्षीय शहरयार अहमद को अदालत में पेश करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील राणा अब्दुल हमीद ने कहा कि अहमद ने पिछले साल 29 जुलाई को मारिया शहबाज को किडनैप किया, जबरन उसका धर्म बदलकर इस्लाम कबूल करवाया और उससे शादी कर ली, ऐसा क्रिश्चियन डेली इंटरनेशनल ने रिपोर्ट किया है। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस करीम खान आगा ने मारिया के पिता शहबाज मसीह की याचिका स्वीकार कर ली। क्रिश्चियन डेली इंटरनेशनल-मॉर्निंग स्टार न्यूज़ ने हमीद के हवाले से कहा, "बच्ची को वापस पाने के लिए हमारी याचिकाएं लाहौर की सेशंस कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दीं, जिसके बाद हमने उन फैसलों को FCC में चुनौती देने का फैसला किया।"
हमीद ने कहा, "हमने कोर्ट को बताया कि लड़की नाबालिग है और इस्लामिक धर्म परिवर्तन और शादी की आड़ में उसके साथ रेप किया जा रहा है।" हमीद के मुताबिक, लाहौर पुलिस ने आरोपी के साथ मिलीभगत की, जिसके कारण मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लड़की के परिवार की शिकायत खारिज कर दी। उन्होंने कहा, "लड़की पर जबरन बयान दर्ज करवाया गया कि उसने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है और अहमद से शादी की है।" क्रिश्चियन डेली इंटरनेशनल-मॉर्निंग स्टार न्यूज़ ने हमीद के हवाले से कहा, "उसने यह भी झूठा बयान दिया कि वह बालिग है, जबकि आधिकारिक दस्तावेजी सबूतों से साबित होता है कि वह नाबालिग है और प्रांतीय बाल विवाह कानूनों के तहत शादी की कानूनी उम्र से कम है, जो 16 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर रोक लगाते हैं।"
पांच बच्चों के पिता और ड्राइवर शहबाज मसीह ने बताया कि उनके पड़ोसी अहमद ने उनकी बेटी को तब किडनैप कर लिया जब वह अपने घर के पास एक दुकान पर जा रही थी। मसीह ने लाहौर के नवाब टाउन पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज करवाई। हालांकि, पुलिस ने उन्हें बताया कि मारिया ने 31 जुलाई, 2025 को मॉडल टाउन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हसन सरफराज चीमा के सामने बयान दर्ज करवाया था, जिसमें उसने कहा था कि उसने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है और अहमद से शादी की है।
क्रिश्चियन डेली इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है, "अधिकार कार्यकर्ता कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे मामले एक ही पैटर्न पर होते हैं, जहां किडनैप की गई लड़कियों, जिनमें से कुछ 10 साल की भी होती हैं, को अगवा किया जाता है, जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, और इस्लामिक 'शादियों' की आड़ में उनके साथ रेप किया जाता है। पीड़ितों पर अक्सर अपने किडनैपर्स के पक्ष में झूठे बयान दर्ज करने का दबाव डाला जाता है, जबकि जज नियमित रूप से उम्र के दस्तावेजी सबूतों को नज़रअंदाज़ करते हैं और बच्चों को उनके किडनैपर्स को कानूनी पत्नियों के रूप में वापस सौंप देते हैं।"
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