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चीन सरकार ने कोस्ट गार्ड को विदेशी जहाजों पर फायरिंग करने की दी अनुमति, सरेआम चला सकेंगे गोली

Neha Dani
23 Jan 2021 4:18 AM GMT
चीन सरकार ने कोस्ट गार्ड को विदेशी जहाजों पर फायरिंग करने की दी अनुमति, सरेआम चला सकेंगे गोली
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चीन सरकार ने अपने तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) को जरूरत पड़ने पर विदेशी जहाजों पर फायरिंग करने की अनुमति दे दी है।

चीन सरकार ने अपने तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) को जरूरत पड़ने पर विदेशी जहाजों पर फायरिंग करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति ऐसे समय दी गई है जब चीन का पूर्व चीन सागर में जापान के साथ और दक्षिण चीन सागर में दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों से विवाद चल रहा है। दोनों ही समुद्री क्षेत्रों को चीन अपना इलाका बताता है और वहां पर कब्जा जमाने की जब-तब कोशिश करता रहता है। माना जा रहा है कि इस फैसले से वह दक्षिण चीन सागर से विदेशी जहाजों के गुजरने में बाधा खड़ी करने की कोशिश कर सकता है।

राज्य की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने शुक्रवार को तटरक्षक कानून को पारित किया है। इसके अनुसार, विदेशी जहाजों से उतपन्न खतरों को रोकने के लिए तट रक्षक को 'सभी जरूरी संसाधनों' का इस्तेमाल करने की अनुमति है। इस कानून के तहत जरूरत पड़ने पर विभिन्न प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हाथ से पकड़े जाने वाले हथियार, जहाज से जहाज पर मार करने वाले हथियारों का उपयोग किया जा सकता है।
बिल में चीनी तट रक्षक कर्मियों को चीनी-दावे वाले इलाकों में बने अन्य देशों के ढांचों को ध्वस्त करने और चीन द्वारा दावा किए गए क्षेत्र में विदेशी जहाजों की जांच करने की अनुमति दी गई है। विधेयक में अन्य जहाजों और कर्मियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए स्थाई अपवर्जन क्षेत्र बनाने के लिए कोस्टगार्ड को अधिकार दिया गया है।
चिंताओं के जवाब में, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने शुक्रवार को कहा कि कानून अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप है। बिल के पहले लेख में बताया गया है कि चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और समुद्री अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून की आवश्यकता है। चीन द्वारा तट रक्षक ब्यूरो बनाने के लिए कई नागरिक समुद्री कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के विलय के सात साल बाद यह कानून आया है।


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