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सिंगापुर में जबरन वसूली की आरोपी भारतीय मूल की महिला के खिलाफ आरोप वापस

Rani Sahu
30 Aug 2023 2:24 PM GMT
सिंगापुर में जबरन वसूली की आरोपी भारतीय मूल की महिला के खिलाफ आरोप वापस
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सिंगापुर (आईएएनएस)। सिंगापुर में 27 वर्षीय भारतीय मूल की एक महिला पर एक व्यक्ति से 1,800 सिंगापुरी डॉलर की जबरन वसूली का आरोप वापस ले लिया गया और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
द स्ट्रेट्स टाइम्स ने मंगलवार को बताया कि तान्या पाल पर इस साल मार्च में जबरन वसूली का एक आरोप लगाया गया था और पुलिस ने उसे इसी तरह के तीन अन्य मामलों से जोड़ा था, जिसमें कम से कम 19 हजार सिंगापुरी डॉलर की कुल राशि शामिल थी।
अटॉर्नी-जनरल चैंबर्स (एजीसी) ने अखबार को दिए एक बयान में कहा कि अभियोजन पक्ष ने तान्या को बरी करने के लिए आवेदन किया था, जिसे अदालत ने इस महीने की शुरुआत में मंजूरी दे दी थी।
इसका मतलब यह है कि सिंगापुर की महिला पर दोबारा उसी अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता।
5 मार्च को, तान्या ने 39 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करने की धमकी दी थी, जब तक कि उसने उसे 1,800 सिंगापुरी डॉलर नहीं दिए।
एक पुलिस प्रवक्ता ने पहले एक बयान में कहा, "डर के कारण, पीड़ित ने उसके बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की।"
"मामले की शिकायत पर वुडलैंड्स पुलिस डिवीजन के अधिकारियों ने संदिग्ध की पहचान की और रिपोर्ट के 19 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया।"
अदालती दस्तावेज़ों में उसकी धमकी के बारे में विवरण सामने नहीं आया।
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