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ब्रिटेन, ब्राजील समेत कई देशों के यात्रियों के भारत आगमन को लेकर केंद्र ने दिशानिर्देश किया जारी

Neha Dani
15 Nov 2021 11:28 AM GMT
ब्रिटेन, ब्राजील समेत कई देशों के यात्रियों के भारत आगमन को लेकर केंद्र ने दिशानिर्देश किया जारी
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ये दिशानिर्देश 12 नवंबर से लागू हो गए हैं जो अगले आदेश तक जारी रहेंगे।

यूरोपीय देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भारत सरकार पूरी तरह सतर्क है। ब्रिटेन, ब्राजील समेत कई देशों के यात्रियों के भारत आगमन को लेकर केंद्र ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। सोमवार को भारत सरकार ने कहा कि ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मारीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और सिंगापुर सहित यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहां से आए यात्रियों को भारत आगमन पर कोरोना प्रोटोकाल के अतिरिक्त उपायों का पालन करना होगा। इसके साथ ही भारत आगमन पर इन देशों से आए यात्रियों का कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा।

सरकार द्वारा समीक्षा किए गए जाने के बाद दिशानिर्देश 13 नवंबर को जारी किए गए थे। ऐसे 10 देशों की सूची है जहां से यात्रियों को भारत आगमन के बाद कोरोना टेस्ट के साथ ही अतिरिक्त उपायों का पालन करना होगा।इनमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मारीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और सिंगापुर सहित देशों को 'जोखिम में' श्रेणी में रखा गया है।


इस बीच 99 देशों की एक सूची है जिनके साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर या WHO द्वारा मान्यता प्राप्त कोरोना वैक्सीन दोनों टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए छूट दी है। इन देशों से भारत आए यात्रियों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। साथ ही भारत आने पर उन्हें कुछ छूट दी गई है। ऐसे देशों की सूची स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट (mohfw.gov.in) पर उपलब्ध है और इसका लिंक विदेश मंत्रालय की वेबसाइट और एयर सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध होगा। सरकार द्वारा कहा गया है कि यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर वैक्सीन का प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
वहीं, दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से 11 नवंबर को जारी किए गए दिशानिर्देश के मुताबिक, 'पांच साल से कम उम्र के बच्चों को यात्रा से पहले और उसके बाद कोरोना जांच से छूट दी गई है। परंतु, अगर उनमें भारत आने या क्वारंटाइन (14 दिन) के दौरान कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो प्रोटोकाल के मुताबिक उनकी जांच होगी और उपचार किया जाएगा।' ये दिशानिर्देश 12 नवंबर से लागू हो गए हैं जो अगले आदेश तक जारी रहेंगे।


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