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इमरान के खिलाफ आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत मुकदमा हुआ दर्ज, लंबे समय तक जेल में सड़ाने की है तैयारी
Rounak Dey
23 Aug 2022 5:04 AM GMT

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अन्य मामले में अगर आरोप साबित हो जाता है तो कम से कम सात साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा उम्रकैद और जुर्माना भी हो सकता है।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान में राजनीतिक तूफान देखने को मिल रहा है। पुलिस ने एक सार्वजनिक रैली में भाषण के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इमरान खान ने अपनी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी के बाद महिला जज और पुलिस अधिकारियों को खुले आम धमकी दी थी। शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान के खिलाफ कोई सामान्य मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत FIR दर्ज की है। अगर इमरान पर जुर्म साबित हो जाता है तो वह लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं।
इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गुरुवार तक जमानत मिल गई है। इस दौरान वह आतंकवाद विरोधी अदालत में पेश हो सकते हैं। इमरान ने PTI नेता शाहबाज गिल की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को इस्लामाबाद में एक रैली की। FIR में कहा गया है कि इस दौरान इमरान ने टॉप पुलिस अधिकारियों और एक महिला जज को धमकी दी। शाहबाज गिल को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया है। महिला जज ने ही शाहबाज गिल को हिरासत में रखने की मंजूरी दी थी।
रद्द हो सकती है FIR?
पाकिस्तान के कई कानून विशेषज्ञों का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ हुई FIR रद्द हो सकती है और इसमें कोई मजबूत ग्राउंड नहीं है। संविधान विशेषज्ञ अबुजर सलमान नियाज़ी का कहना है कि आतंकवाद विरोधी अधिनियम-1997 के तहत सीमित परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। किसी को यह कहना कि 'हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे' आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता। ये पाकिस्तानी दंड संहिता के तहत आपराधिक धमकी के बराबर भी नहीं है।
क्या कहता है कानून
पुलिस इस कानून के तहत इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पुलिस मानती है कि इमरान की भाषा से तनाव पैदा हो सकता है तो कई अन्य कानून हैं। लेकिन उन पर लगे आतंकवाद विरोधी कानून की धारा कोर्ट में नहीं टिक सकेगी। अगर इस कानून की बात करें तो आतंकवादी गतिविधि से किसी व्यक्ति की जान जाती है तो आरोपी को मौत की सजा का प्रावधान है। वहीं, अन्य मामले में अगर आरोप साबित हो जाता है तो कम से कम सात साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा उम्रकैद और जुर्माना भी हो सकता है।
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