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America अमेरिका:राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पुरानी आलोचक रोज़ी ओ'डॉनेल के बीच विवाद ने शनिवार को एक नया मोड़ ले लिया जब उन्होंने कॉमेडियन और अभिनेत्री रोज़ी ओ'डॉनेल की अमेरिकी नागरिकता छीनने की धमकी दी। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह ओ'डॉनेल की नागरिकता रद्द करने पर "गंभीरता से विचार" कर रहे हैं। उन्होंने रोज़ी ओ'डॉनेल को "मानवता के लिए खतरा" बताया और उन्हें आयरलैंड में ही रहने का सुझाव दिया, जहाँ वह इस साल की शुरुआत में आई थीं, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया।
इस भड़काऊ टिप्पणी को, जिसे व्यापक रूप से राजनीतिक नाटक कहकर खारिज कर दिया गया, एक गंभीर कानूनी सवाल खड़ा करता है: क्या कोई वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे किसी अमेरिकी नागरिक की नागरिकता रद्द कर सकता है?
नागरिकता रद्द करने के बारे में कानून वास्तव में क्या कहता है?
संवैधानिक और आव्रजन विशेषज्ञों के अनुसार, इसका उत्तर 'नहीं' है।
माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की जूलिया गेलैट ने कहा, "अमेरिका में जन्मे नागरिकों की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती।" नागरिकता केवल स्वेच्छा से, जैसे त्याग के माध्यम से, या दुर्लभ मामलों में, धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त की गई नागरिकता वाले नागरिकों से छीनी जा सकती है।
वर्जीनिया विश्वविद्यालय में नागरिकता कानून विशेषज्ञ अमांडा फ्रॉस्ट ने 1967 के एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अफ्रोइम बनाम रस्क, का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सरकार को चौदहवें संशोधन के तहत किसी व्यक्ति की नागरिकता अनैच्छिक रूप से छीनने का कोई अधिकार नहीं है।
अदालत ने फैसला सुनाया, "लोग संप्रभु हैं, और सरकार उनकी नागरिकता छीनकर लोगों से अपने रिश्ते नहीं तोड़ सकती।"
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