ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो ने एक ऐसे कानून पर दस्तखत किए हैं जिसके आधार पर देश को आपातकाल में पेटेंट नियमों का उल्लंघन करने की इजाजत मिल सकती है.इस कानून के तहत कोविड-19 जैसे स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल में पेटेंट के नियमों का उल्लंघन किया जा सकता है. हालांकि बोल्सनारो ने कानूनों के उन प्रावधानों पर वीटो कर दिया जिनमें पेटेंटधारकों को वैक्सीन और दवाएं बनाने के लिए जरूरी जानकारी और सामग्री की सप्लाई करने के लिए कहा गया था. राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उन प्रावधानों को इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें लागू करवाना मुश्किल होता और वे नई तकनीकों में शोध के लिए होने वाले निवेश को हतोत्साहित करते. देखिए, कोरोना का टीका लगवाने पर दावत बोल्सोनारो इस कानून के समर्थन में नहीं थे और उन्होंने इसे ब्राजील के व्यवसायिक हितों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया था. इस कानून के तहत राष्ट्रपति ही फैसला कर सकता है कि आपातकाल के वक्त कब किसी पेटेंट नियम का उल्लंघन किया जाए. पेटेंट पर विवाद कोविड-19 महामारी के आने के बाद दुनियाभर में पेटेंट नियमों को लेकर विवाद बढ़ा है. दुनिया के कई देश चाहते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए पेटेंट के नियमों में ढील दी जाए ताकि विकासशील और गरीब देश अपनी अपनी जरूरत की हिसाब से वैक्सीन बना सकें. इस संबंध में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पिछले साल सितंबर में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है.