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गर्लफ्रेंड की जान लेने पर हुई लड़के को 23 साल की सजा, लगा 227 करोड़ रुपये का मुआवजा

Subhi
10 May 2022 1:22 AM GMT
गर्लफ्रेंड की जान लेने पर हुई लड़के को 23 साल की सजा, लगा 227 करोड़ रुपये का मुआवजा
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नशे की आदत किसी भी सूरत में अच्छी आदत नहीं होती है और जब यही नशा ज्यादा हो जाए तो आदमी को अपना आपा खोने पर मजबूर कर देता है. ऐसा ही कुछ अमेरिका में हुआ है.

नशे की आदत किसी भी सूरत में अच्छी आदत नहीं होती है और जब यही नशा ज्यादा हो जाए तो आदमी को अपना आपा खोने पर मजबूर कर देता है. ऐसा ही कुछ अमेरिका (America) में हुआ है. एक आदमी ने नशे की हालत में अपनी गर्लफ्रेंड के बेडरूम में घुसकर उसे इस कदर पीटा कि उसकी मौत (Death) हो गई.

23 साल की हुई सजा

ईयरडली लव (Yeardley Love) की हत्या के मामले में 12 साल के बाद कोर्ट ने एक नया फैसला सुनाया है. इस फैसले के तहत हत्यारे को लड़की के परिवार वालों को मुआवजे (Compensation) के तौर पर 115 करोड़ रुपये देने होंगे. इस मामले में 2012 में कोर्ट ने लड़के को दोषी (Guilty) मानते हुए 23 साल की सजा सुनाई थी.

क्रिमिनल ट्रायल में पाया गया था दोषी

2012 में हुए इस मामले के क्रिमिनल ट्रायल में जॉर्ज हुगली (George Huguely) को दोषी करार दिया गया था. हुगली और लव 2 साल से रिश्ते में थे. 2010 में जॉर्ज हुगली ने नशे की हालत में ईयरडली लव को पीट-पीटकर मार डाला. इसके बाद लड़की की मौत (Death) के लिए हुगली से 227 करोड़ रुपये का मुआवजा लेने का अनुरोध किया गया. अब इतने सालों के बाद कोर्ट (Court) ने लड़की की मां और बहन दोनों को मुआवजे के तौर पर 57-57 करोड़ रुपये देने का फैसला सुनाया है.

लड़के ने मांगी माफी

लड़की के परिवार वालों के मुताबिक दोनों का रिश्ता लड़के की पीने की खराब आदत के कारण ठीक नहीं चल रहा था. नशे में धुत्त लड़के ने वारदात (Crime) के दिन लड़की के बेडरूम के दरवाजे को तोड़ दिया था. बता दें कि लड़की की मौत सिर पर गहरी चोट लगने से हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़के ने लव की मां और बहन से उसकी हत्या करने के लिए माफी (Apology) मांगी.


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