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Washington वाशिंगटन: अमेरिका ने वर्क परमिट (काम करने की अनुमति) को अपने आप (ऑटोमैटिक) बढ़ाने की नीति को खत्म कर दिया है। इसमें H-1B वीज़ा धारकों के जीवनसाथी भी शामिल हैं। इस फैसले से भारतीयों सहित कई विदेशी पेशेवरों पर असर पड़ सकता है, खासकर उन लोगों पर जिनके 'एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट' (EAD) को बढ़ाने के आवेदन अभी लंबित हैं। इस संबंध में पिछले साल 30 अक्टूबर को एक अंतरिम नियम जारी किया गया था, और बुधवार को 'यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज' (USCIS) ने इसे अंतिम नियम के रूप में लागू कर दिया।
मई 2022 में राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल के दौरान, EAD परमिट के लिए 540 दिनों का ऑटोमैटिक विस्तार शुरू किया गया था। इसका मकसद रिन्यूअल (नवीनीकरण) के आवेदनों की संख्या को कम करना और USCIS द्वारा प्रोसेसिंग में होने वाली देरी से बचना था। अप्रैल 2024 में इस नियम को एक अस्थायी उपाय के रूप में फिर से जारी किया गया था, और दिसंबर 2024 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था।
पिछले अक्टूबर में जारी किए गए अंतरिम नियम ने कई श्रेणियों के लिए EAD के ऑटोमैटिक विस्तार को हटा दिया था। इनमें 'एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस' के आवेदक, H-4 वीज़ा धारक जीवनसाथी, शरण (asylum) के आवेदक, शरणार्थी, और 'टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस' (TPS) पाने वाले लोग शामिल हैं। F-1 वीज़ा पर मौजूद वे छात्र जो STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित) क्षेत्र में काम करने की अनुमति (EAD) बढ़ाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन पर 540 दिनों के ऑटोमैटिक विस्तार को खत्म करने का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस श्रेणी के लोगों को अपना STEM EAD आवेदन समय पर जमा करने पर 180 दिनों का ऑटोमैटिक विस्तार मिलना जारी रहेगा।
L और E श्रेणी के वीज़ा पर मौजूद लोगों के जीवनसाथी को उनके वीज़ा स्टेटस के आधार पर ही काम करने की अनुमति मिल जाती है, इसलिए उन्हें अलग से EAD की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रम्प प्रशासन ने एक नया नियम भी प्रस्तावित किया है, जो कुछ गैर-आप्रवासी (nonimmigrant) कर्मचारियों के वीज़ा विस्तार आवेदनों पर विचार करते समय, पहले दी गई मंजूरियों को महत्व देने की पुरानी प्रथा को खत्म कर देगा। इस कदम से वीज़ा विस्तार के उन मामलों की जांच-पड़ताल काफी बढ़ सकती है, जो पहले सामान्य रूप से हो जाते थे - इसमें H-1B वीज़ा भी शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, आवेदकों को अब लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है।
यदि यह प्रस्तावित नियम लागू हो जाता है, तो USCIS अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि वे वीज़ा विस्तार के हर आवेदन का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें, न कि पहले लिए गए फैसलों को आधार मानें। इस तरह की कड़ी जांच के कारण 'रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस' (RFE - सबूत मांगने के अनुरोध) बढ़ सकते हैं, अधिक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है, आवेदनों पर फैसला आने में ज्यादा समय लग सकता है, और वीज़ा विस्तार की प्रक्रिया से जुड़े कानूनी व प्रशासनिक खर्च भी बढ़ सकते हैं। नियोक्ताओं को प्रारंभिक आवेदनों की तरह ही विस्तार आवेदनों पर भी ध्यान देना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि पूर्व स्वीकृतियों के बावजूद पात्रता पूरी तरह से प्रमाणित हो।
गृह सुरक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव पर 13 नवंबर तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं। "मैं ट्रंप प्रशासन के 540 दिनों के स्वचालित कार्य परमिट विस्तार को समाप्त करने के निर्णय की कड़ी निंदा करता हूँ," व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार और आव्रजन वकील अजय जैन भुटोरिया ने कहा। भूटोरिया ने आगे कहा, "यह प्रतिगामी नीतिगत बदलाव मेहनती कानूनी अप्रवासियों, एच-4 वीज़ा धारकों के जीवनसाथियों, स्वास्थ्यकर्मियों और उन परिवारों के लिए एक बड़ा झटका है जो अपना जीवन यापन करने और अमेरिका की समृद्धि में योगदान देने के लिए रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों पर निर्भर हैं।"
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