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New Delhi नई दिल्ली, 18 अक्टूबर: एंटवर्प स्थित बेल्जियम की एक अदालत ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंज़ूरी दे दी है और कहा है कि इस साल की शुरुआत में बेल्जियम पुलिस द्वारा की गई उसकी गिरफ़्तारी वैध थी।
हालाँकि, अदालत ने कहा कि चोकसी अभी भी इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, यानी उसे तुरंत भारत वापस नहीं लाया जाएगा। अधिकारियों ने इस फ़ैसले को प्रत्यर्पण प्रक्रिया का पहला अहम कदम बताया है।
भारतीय अधिकारियों के औपचारिक अनुरोध पर, चोकसी को एंटवर्प पुलिस ने 11 अप्रैल, 2025 को गिरफ़्तार किया था। तब से वह बेल्जियम की एक जेल में बंद है, जहाँ उसकी कई ज़मानत याचिकाएँ इस आधार पर खारिज की जा चुकी हैं कि उसके भागने का ख़तरा है। भारतीय अधिकारियों के औपचारिक अनुरोध पर, चोकसी को एंटवर्प पुलिस ने 11 अप्रैल, 2025 को गिरफ़्तार किया था।
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