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Bangladesh चटगाँव : चटगाँव की एक अदालत ने आज कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सुनवाई के बाद पूर्व इस्कॉन नेता चिन्मय कृष्ण दास को जमानत देने से इनकार कर दिया, द डेली स्टार ने रिपोर्ट की। मेट्रोपॉलिटन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट मोफिजुर हक भुइयां के अनुसार, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लगभग 30 मिनट बाद चटगाँव मेट्रोपॉलिटन सेशन जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
आज पहले, चिन्मय कृष्ण दास की जमानत की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के 11 वकील भाग लेने वाले थे। डेली स्टार से बात करते हुए, वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने कहा था, "हम ऐनजीबी ओइक्या परिषद के बैनर तले चटगाँव आए हैं, और हम चिन्मय की जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर करेंगे। मुझे चिन्मय से वकालतनामा पहले ही मिल चुका है। मैं सुप्रीम कोर्ट और चटगाँव बार एसोसिएशन दोनों का सदस्य हूँ, इसलिए मुझे केस दायर करने के लिए किसी स्थानीय वकील से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।" इससे पहले 3 दिसंबर, 2024 को चटगाँव अदालत ने जमानत की सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख तय की थी, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने समय याचिका दायर की थी और चिन्मय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नहीं था।
बांग्लादेश में अशांति चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ 25 अक्टूबर को चटगाँव में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने के आरोप में दर्ज किए गए राजद्रोह के आरोपों से उपजी है। 25 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी ने विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जिसकी परिणति 27 नवंबर को चटगाँव कोर्ट बिल्डिंग के बाहर उनके अनुयायियों और कानून प्रवर्तन के बीच हिंसक झड़पों में हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक वकील की मौत हो गई। अतिरिक्त गिरफ़्तारियों के बाद स्थिति और भी खराब हो गई।
इस्कॉन कोलकाता के अनुसार, दो भिक्षुओं, आदिपुरुष श्याम दास और रंगनाथ दास ब्रह्मचारी को 29 नवंबर को हिरासत में लिया गया था, जब वे हिरासत में चिन्मय कृष्ण दास से मिलने गए थे। संगठन के उपाध्यक्ष राधा रमन ने यह भी दावा किया कि दंगाइयों ने अशांति के दौरान बांग्लादेश में इस्कॉन केंद्र में तोड़फोड़ की। विदेश मंत्रालय (MEA) ने भी बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और चरमपंथी बयानबाजी पर चिंता व्यक्त की थी, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि उसने ढाका के साथ अल्पसंख्यकों पर लक्षित हमलों का मुद्दा लगातार उठाया है। (एएनआई)
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Rani Sahu
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