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धोखाधड़ी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की ज़मानत खारिज

Harrison
15 Sep 2023 6:13 PM GMT
धोखाधड़ी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की ज़मानत खारिज
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यूरोपीय संघ की 20 लाख अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी से संबंधित धोखाधड़ी मामले में चेक के पूर्व प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिस को आरोपों से बरी करने के निचली अदालत के फैसले को प्राग के उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। अदालती दस्तावेजों के डेटाबेस में शुक्रवार को प्रकाशित जानकारी के अनुसार, उच्च न्यायालय ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए प्राग के निचली अदालत को वापस भेज दिया। उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले फैसला जारी किया था, लेकिन इसे तुरंत सार्वजनिक नहीं किया गया।
इस मामले में स्टॉर्क नेस्ट के नाम से जाना जाने वाला एक फार्म शामिल था, जिसका स्वामित्व बाबिस के स्वामित्व वाली लगभग 250 कंपनियों के एग्रोफर्ट समूह से बाबिस के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित होने के बाद यूरोपीय संघ की सब्सिडी प्राप्त हुई थी। बाद में, एग्रोफर्ट ने फिर से खेत का स्वामित्व ले लिया। सब्सिडी मध्यम और छोटे आकार के व्यवसायों के लिए थी, और एग्रोफर्ट इसके लिए पात्र नहीं होता। बाद में एग्रोफर्ट ने सब्सिडी वापस कर दी।
प्राग की निगम अदालत ने जनवरी में उनकी पूर्व सहयोगी जना नाग्योवा को भी बरी कर दिया था, जिन्होंने सब्सिडी अनुरोध पर हस्ताक्षर किए थे। बाबिस ने खुद को निर्दोष बताया है और बार-बार कहा है कि उनके खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित थे। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका है कि दोबारा सुनवाई कब होगी। अरबपति बाबिस की पार्टी की 2021 संसदीय चुनाव में हार के बाद फिलहाल वह विपक्ष में हैं। वह जनवरी में राष्ट्रपति के रस्मी पद की दौड़ में शामिल थे, लेकिन वह सेवानिवृत्त सेना जनरल पेट्र पावेल से हार गये थे।
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