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आजम को दो साल की सजा; हेट स्पीच केस में रामपुर कोर्ट ने ठहराया दोषी

Tara Tandi
16 July 2023 9:01 AM GMT
आजम को दो साल की सजा; हेट स्पीच केस में रामपुर कोर्ट ने ठहराया दोषी
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है। उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है। उनके खिलाफ यह केस 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम को इस मामले में दोषी माना है। इस मामले में आजम को अधिकतम तीन साल तक की सजा सुनाई जा सकती थी, मगर कोर्ट से दो साल की सजा सुनाई गई है।
आजम के खिलाफ 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में भडक़ाऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए रामपुर के थाना शहजाद नगर में मामला दर्ज करवाया गया था। तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने यह केस दर्ज कराया था। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रामपुर के तत्कालीन डीएम और चुनाव आयोग को लक्ष्य करके भडक़ाऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था। मामले में आजम खान की ओर से बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई थी।
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