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इमरान खान के सबसे करीबी थे
इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के महासचिव असद उमर और इमरान खान के करीबी सहयोगी को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने बुधवार को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है. रिहा होने के बाद ही असद उमर ने पीटीआई के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि कुछ घंटे पहले ही पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने भी इमरान खान की पार्टी को छोड़ा और अब पीटीआई के महासचिव असद उमर ने भी पार्टी को इस्तीफा थमा दिया।
पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने बुधवार को कहा कि गुलामी स्वीकार करने से अच्छा मर जाना है। उन्होंने कहा, “यह गुलामी जो वे हमसे करवा रहे हैं … जिस तरह से वे गर्दन पकड़ रहे हैं और उन्हें पीटीआई छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप इसके लिए पैदा नहीं हुए थे … जब मुल्क डर के सामने अपना सिर झुकाता है, तो वह मुल्क मर जाता है।” उन्होंने समर्थकों से कहा कि वह उम्मीद नहीं खोएंगे और आखिरी मुकाम तक डटे रहेंगे। इमरान ने कहा, "मैं अपने देश को बताना चाहता हूं कि आपको किसी भी तरह से हार नहीं माननी चाहिए।" इमरान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उन्हें झटका देते हुए उनके करीबी सहयोगी और पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने बुधवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी से इस्तीफा दे दिया। खान के समर्थकों द्वारा नौ मई को सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं के बाद से पीटीआई पाकिस्तान सरकार के दबाव का सामना कर रही है।
10 मई को, पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के एक दिन बाद, उमर को एमपीओ के तहत आईएचसी मैदान से हिरासत में लाया गया था. न्यायमूर्ति औरंगजेब ने कहा, "असद उमर के मामले मेरे सामने हैं. अगर मैं आज आदेश जारी करता हूं, तो मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा."अदालत ने इसके बाद उमर को अपने भड़काऊ ट्वीट वापस लेने और हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया.
एआरवाई न्यूज ने बताया कि इससे पहले 12 मई को असद उमर ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) परिसर में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. इमरान खान के करीबी असद उमर ने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (एमपीओ) के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. असद उमर ने बाबर अवान और आमना अली के माध्यम से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी एमपीओ गिरफ्तारी का विरोध किया. याचिका में उत्तरदाताओं में आंतरिक सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और अन्य शामिल हैं.
एआरवाई न्यूज ने बताया कि अपनी दलील में, पूर्व संघीय मंत्री ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, उच्च न्यायालय की संपत्ति पर कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है. उमर ने अपनी याचिका में कहा, "IHC मैदान से मेरी गिरफ्तारी के दौरान मेरे मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया."
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Shantanu Roy
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