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Washington वाशिंगटन: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लगा है। वहां की एक फेडरल कोर्ट ने गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स को दूसरे देशों में डिपोर्ट करने के खिलाफ फैसला सुनाया है। मैसाचुसेट्स में US डिस्ट्रिक्ट जज ब्रायन मर्फी ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले को कुछ समय के लिए सस्पेंड करने का फैसला सुनाया है। ट्रंप ऑफिस संभालने के बाद से ही गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स पर सख्ती कर रहे हैं।
इसी क्रम में, माइग्रेंट्स को US से ग्वाटेमाला, साउथ सूडान और कोस्टा रिका जैसे दूसरे देशों में ट्रांसफर किया गया था। माइग्रेंट्स ने इसके खिलाफ कोर्ट में केस किया था, और कोर्ट ने हाल ही में सुनवाई की। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 15 दिन का समय है।
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