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पर्ल के हत्यारों की रिहाई के आदेश पर अमेरिका 'गंभीर रूप से चिंतित'

Neha Dani
26 Dec 2020 1:56 AM GMT
पर्ल के हत्यारों की रिहाई के आदेश पर अमेरिका गंभीर रूप से चिंतित
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पाकिस्तान के सिंध हाईकोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की 2002 में हुई हत्या के चार दोषियों को रिहा |

पाकिस्तान के सिंध हाईकोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की 2002 में हुई हत्या के चार दोषियों को रिहा करने के आदेश को लेकर अमेरिका नाराज है। अमेरिका ने कहा है कि यह बहुत गंभीर मामला है और इसे सहन नहीं किया जा सकता। पर्ल की हत्या करने वाले चार आतंकी उमर शेख, फहद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब शनिवार को रिहा होंगे।

बता दें कि डेनियल पर्ल अमेरिकी पत्रकार थे। 2002 में वो आतंकी संगठनों पर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करने पाकिस्तान गए थे। इसी दौरान उन्हें अगवा कर बाद में सिर कलम कर दिया गया था। इस मामले में चार आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। पर्ल के हत्यारे शनिवार को कैद से रिहा हो जाएंगे। दक्षिण एशिया के मामले देखने वाले अमेरिकी विदेश विभाग के विशेष मंत्रालय ने कहा कि हम इन आतंकियों की रिहाई पर बहुत चिंतित हैं। इन लोगों ने एक अमेरिकी नागरिक और पत्रकार की बेरहमी से हत्या की थी। हम हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। पर्ल के परिवार को इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह की चीजें सहन नहीं की जा सकतीं। 38 साल के पर्ल उस वक्त 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' के लिए काम करते थे।
इस बीच, पर्ल के अभिभावकों; रूथ और जूडी पर्ल; ने सिंध उच्च न्यायालय के फैसले की निंदा की। समाचार पत्र एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, उन्होंने भरोसा जताया कि पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय से उनके बेटे को न्याय मिलेगा और प्रेस की स्वतंत्रता की सर्वोच्चता बहाल होगी।
'वाल स्ट्रीट जर्नल' के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल (38) को 2002 में अगवा कर लिया गया था और उनका सिर कलम कर दिया गया था। यह घटना उस वक्त हुई थी जब वह पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन अलकायदा के बीच जुड़ाव पर खबरों के लिए काम कर रहे थे।


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