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गजब ही हो गया! मां ने बेटी का ID कार्ड चुराकर कॉलेज में लिया एडमिशन, जवान लड़कों से बनाए संबंध, फिर...

jantaserishta.com
13 Dec 2021 10:02 AM GMT
गजब ही हो गया! मां ने बेटी का ID कार्ड चुराकर कॉलेज में लिया एडमिशन, जवान लड़कों से बनाए संबंध, फिर...
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कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ऐसा काम किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है.

नई दिल्ली: अमेरिका के मिसोरी में एक महिला ने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ऐसा काम किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. दरअसल, 48 वर्षीय लॉरा ओगलेस्बे ने अपनी ही बेटी का आईडी कार्ड चुरा कर ना केवल कॉलेज में एडमिशन लिया. बल्कि इस आईडी कार्ड की मदद से उसने लाखों रुपये का लोन लिया. साथ ही कॉलेज के कई यंग लड़कों को डेट करने भी की.

'न्यूयॉर्क पोस्ट' में छपी एक खबर के मुताबिक, आरोपी लॉरा ओगलेस्बे ने सुनियोजित तरीके से इस काम को अंजाम दिया है. इसके लिए उसने अपने करीबियों को भी चकमा दिया. साल 2016 में ऑरा ने यह सब करना शुरू किया. और दो साल तक यह सिलसिला चलता रहा. लेकिन इस महिला का फर्जीवाड़ा आखिरकार पकड़ा गया. जिसके बाद उस पर 19 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए जेल की सजा सुनाई गई है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉरा नाम की इस महिला ने बेटी की आईडी कार्ड चुराकर साउथ वेस्ट बेपिस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया. इसके लिए महिला ने बेटी की सोशल सिक्युरिटी कार्ड का इस्तेमाल किया था. यही नहीं, इस महिला ने ड्राइविंग लाइसेंस भी अपनी बेटी के नाम पर ले लिया.
लॉरा ओगलेस्बे ने कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद एक 20 वर्षीय लड़के को डेट करना शुरू कर दिया. महिला ने उसे अपवी उम्र 22 साल बताई थी. इसके बाद लॉरा ने स्नैपचैट पर भी बेटी के नाम पर फर्जी अकाउंट बना लिया. यही नहीं, वह अपनी बेटी की तरह ही ड्रेसअप भी करने लगी. यंग लड़कों को डेट करने के लिए लॉरा हैवी मेकअप का सहारा लेती थी.
पकड़े जाने से पहले तक लॉरा माउंटेन व्यू में एक कपल के साथ रहती थी. उसने उन दोनों को अपने झांसे में ले लिया था. महिला ने कपल को बताया था कि वह एक बुरे रिलेशनशिप से निकलकर आई है.
बता दें, इस महिला ने अपनी बेटी की आईडी का इस्तेमाल करते हुए करीब 5 लाख रुपये का लोन लिया था. जब इस फ्रॉड का भंडाफोड़ हुआ, तब लॉरा इस बात से इनकार करती रही. लेकिन जैसे ही सख्ती बरती गई, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. कोर्ट ने लॉरा को इस हरकत के लिए करीब 19 लाख रुपये जुर्माने के साथ 5 साल कैद की सजा सुनाई है.
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