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9 मई के बाद इस्लामाबाद में दर्ज किसी भी मामले में 17 मई तक पीटीआई प्रमुख को गिरफ्तार करने से रोक दिया।
अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत ₹500,000 के मुचलके पर 19 जून तक बढ़ा दी गई है।
इससे पहले, बुधवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख खान संघीय न्यायिक परिसर पहुंचे, जब इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने उन्हें तीन कार्य दिवसों के भीतर एक प्रासंगिक जवाबदेही अदालत से संपर्क करने का निर्देश दिया।
अल-कादिर ट्रस्ट मामले के संबंध में, न्यायाधीश ने ₹500,000 के मुचलके पर ख़ान की ज़मानत 19 जून तक बढ़ा दी।
अल-कादिर ट्रस्ट मामले में आरोप लगाया गया है कि पीटीआई प्रमुख और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने 50 अरब रुपये को वैध बनाने के लिए एक रियल एस्टेट फर्म से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल की जमीन हासिल की, जिसकी पहचान की गई और यूके द्वारा देश को वापस कर दिया गया। पिछली पीटीआई सरकार
9 मई को, पीटीआई प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में विरोध शुरू हो गया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई प्रमुख ने रिहाई के लिए तुरंत आईएचसी का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसने उनकी गिरफ्तारी को कानूनी घोषित कर दिया था।
इसके बाद इमरान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने 11 मई को उनकी गिरफ्तारी को "अवैध और गैरकानूनी" करार दिया और उन्हें अगले दिन आईएचसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया।
इसके बाद, आईएचसी ने मामले में इमरान को दो सप्ताह के लिए जमानत दे दी और अधिकारियों को 9 मई के बाद इस्लामाबाद में दर्ज किसी भी मामले में 17 मई तक पीटीआई प्रमुख को गिरफ्तार करने से रोक दिया।
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