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बेल्जिय में अब सप्ताह में चार दिन जाना होगा ऑफिस, तीन दिन रहेगी छुट्टी, बॉस भी बार-बार नहीं करेंगे कॉल

Renuka Sahu
17 Feb 2022 6:15 AM GMT
बेल्जिय में अब सप्ताह में चार दिन जाना होगा ऑफिस, तीन दिन रहेगी छुट्टी, बॉस भी बार-बार नहीं करेंगे कॉल
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फाइल फोटो 

आमतौर पर कर्मचारियों व श्रमिकों से संबंधित श्रम कानूनों में सुधार होते रहते हैं. इ

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आमतौर पर कर्मचारियों व श्रमिकों से संबंधित श्रम कानूनों (Labour Laws) में सुधार होते रहते हैं. इसी सिलसिले में कई देशों में पिछले कुछ सालों से फोर डेज वर्किंग यानि सप्ताह में चार दिन काम करने को लेकर फैसले लिए गए हैं. यह विकल्प के तौर पर सामने आया है. इसी कड़ी में बेल्जियम (Belgium) भी शामिल हो गया है. उसने अपने कर्मचारियों को वेतन की कटौती के बिना सप्ताह में चार दिन काम करने का विकल्प दिया है. लेबर यूनियन (Labour Unions) और बिजनेस ग्रुप्स के बीच एक समझौता हुआ है जिसे लेबर मार्केट सुधारों की सीरीज के रूप में देखा जा रहा है. बेल्जियम में लंबे समय से श्रम कानूनों के सुधारों को लेकर आवाज उठाई जा रही थी, जिसके बाद लेबर यूनियन और बिजनेस ग्रुप्स के बीच लंबी बातचीत हुई है. अब सरकार ने निर्णय लेते हुए ऐलान कर दिया है कि सप्ताह में चार दिन काम किया जा सकेगा.

बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए कहा है कि हमने दो कठिन सालों का अनुभव किया है. इस फैसले के साथ हमने एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रकाशस्तंभ स्थापित किया है जो अधिक इनोवेटिव, टिकाऊ और डिजिटल है. इसका उद्देश्य लोगों और व्यवसायों को मजबूत बनाने में सक्षम होना है.
बेल्जियम के लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और उन्हें बेहतर कार्य-जीवन संतुलन देने के लिए यह नया उपाय किया गया. अब कर्मचारी पांच दिन नौकरी करने की बजाय चार दिन करेंगे और उन्हें 38 घंटे यानि एक दिन में साढ़े 9 घंटे तक काम करना होगा. नए कानून कर्मचारियों को एक सप्ताह में अधिक घंटे काम करने की भी इजाजत देते हैं ताकि सप्ताह में काम समय के साथ पूरा किया जा सके और अगले सप्ताह कम दिन भी काम कर सकेगा.
कर्मचारियों को नियोक्ता से लेनी होगी इजाजत
सप्ताह में चार दिन काम करने के लिए नियोक्ता से इजाजत लेनी होगी. इसके लिए कारण बताते हुए कर्मचारी को लिखित में देना होगा. इसके अलावा नए श्रम कानूनों में रात के काम में भी बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है. नए नियमों के अनुसार रात्रिकालीन वेतन की दर मौजूदा रात 8 बजे के कट-ऑफ के बजाय मध्यरात्रि के बाद ही लागू होगी. प्रस्तावित नियम मौजूदा समय में ड्राफ्ट फॉरमेट में हैं और इसे संसद द्वारा पारित किए जाने की आवश्यकता है. द गार्जियन ने बताया कि 2015 और 2019 के बीच आइसलैंड में चार-दिवसीय कार्य सप्ताह का संचालन किया गया था और यह तब से देश की 85 प्रतिशत कामकाजी आबादी की पसंद बन गया है.
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