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10 साल बाद महिला ने दर्ज करवाया रेप का केस, फिर हुआ ये...
jantaserishta.com
16 Jun 2022 7:27 AM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: एक महिला, रेप की वजह से जन्मी बेटी को पाल रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने महिला से बेटी को रेपिस्ट के हवाले करने को कहा है. यहां तक कि बेटी की परवरिश के लिए भी महिला को रेपिस्ट को पैसे देने होंगे.
यह मामला दशकों पुराना है. तब 16 साल की एक लड़की का रेप उनसे दोगुने उम्र के एक पुरुष ने किया था. उस लड़की का नाम- क्रिस्टा एबेलसेथ है. अब वह 32 साल की हो चुकी हैं. उनकी एक छोटी बेटी है, जिसका जन्म, रेप की वजह से हुआ था. स्थानीय कानूनों के मुताबिक, अगर 16 साल की लड़की से सहमति से भी सेक्स किया जाए तो उसे कानूनन रेप ही माना जाएगा.
WBRZ की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला साल 2005 का है. तब क्रिस्टा की मुलाकात जॉन बार्न्स से अमेरिकी शहर हैमंड में हुई थी. क्रिस्टा ने कहा कि दोस्तों के साथ लोकल बार में नाइट-आउट के बाद जॉन ने उन्हें, घर छोड़ने का ऑफर दिया.
क्रिस्टा ने कहा- मुझे मेरे घर पहुंचाने की जगह वह मुझे अपने घर ले गया. घर के अंदर पहुंचने के बाद ही उसने मेरे साथ रेप किया. उस रात से पहले क्रिस्टा की मुलाकात जॉन से पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन रेप के बाद वह प्रेग्नेंट हो गईं.
क्रिस्टा को एक बेटी हुई और सबकुछ सही चल रहा था, लेकिन साल 2011 में बेटी की जानकारी जॉन को हुई. क्रिस्टा ने कहा- जब बेटी पांच साल की थी, तभी जॉन को इसके बारे में पता चल गया. इसके बाद वह बेटी को मुझसे दूर ले जाना चाहता था. उसे 50/50 कस्टडी भी मिल गई, जबकि उस बच्ची का जन्म रेप की वजह से हुआ था.
कोर्ट के डाक्यूमेंट्स में DNA की रिपोर्ट भी है. जिससे साफ है कि जॉन ही मेरी क्रिस्टा की बेटी का बाप है. जब बच्ची का जन्म हुआ था. तब क्रिस्टा 16 साल की थी और जॉन 30 का था.
सात साल पहले, जुलाई 2015 में, क्रिस्टा ने जॉन के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करवाया था. तांगीपाहोआ पैरिश शेरिफ के ऑफिस में उन्होंने अपने साथ हुए रेप के सारे डिटेल्स जमा किए थे.
क्रिस्टा ने तब कहा कि उन्हें कानून की ज्यादा जानकारी नहीं थी इसलिए केस फाइल करने में इतनी देर हुई. लेकिन साल 2015 से लेकर अब तक इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई है. तांगीपाहोआ पैरिश शेरिफ के ऑफिस ने कहा कि मामले में जांच जारी है.
क्रिस्टा ने कहा- इस केस को किसी भी जांच अधिकारी के पास ट्रांस्फर नहीं किया गया है, और इस मामले में कोई जांच नहीं हुई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि जॉन एक वेब कंपनी का मालिक है. जिसके बेवसाइट के मुताबिक पोंचटौला पुलिस भी उसका एक क्लाइंट है.
कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक जॉन ने माना है कि वह बच्चे का बायोलॉजिक पिता है. इस मामले में अब एक और बड़ा मोड़ आया है. कोर्ट ने क्रिस्टा की बेटी को जॉन को सौंपने को कहा है. जॉन ने आरोप लगाया है कि क्रिस्टा ने बेटी को मोबाइल फोन दिया है. क्रिस्टा ने कहा कि उन्हें बच्चे के सपोर्ट के लिए जॉन को पैसे देने को भी कहा गया है.
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