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लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में गर्भपात को अपराध मुक्त किया गया

Bhumika Sahu
23 Feb 2022 7:25 AM GMT
लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में गर्भपात को अपराध मुक्त किया गया
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लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में अब गर्भपात कराया जाना अपराध नहीं होगा. देश के संवैधानिक न्यायालय ने इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है. लैटिन अमेरिका के अलग अलग देशों में गर्भपात को लेकर बहुत अलग कानून हैं.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में अब गर्भपात कराया जाना अपराध नहीं होगा. देश के संवैधानिक न्यायालय ने इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है. लैटिन अमेरिका के अलग अलग देशों में गर्भपात को लेकर बहुत अलग कानून हैं.कोलंबिया के संवैधानिक न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया कि गर्भपात केवल तभी दंडनीय होना चाहिए जब गर्भावस्था के 24वें सप्ताह के बाद किया जाता है. यह फैसला देश में गर्भपात प्रथा को प्रभावी ढंग से अपराध से मुक्त करता है. 2006 में कोलंबिया ने आंशिक रूप से गर्भपात को वैध कर दिया था, जब एक कोर्ट ने फैसला सुनाया था महिलाओं को तीन स्थितियों में से एक में गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी जाएगी. ये थे- बलात्कार या यौन शोषण के मामले में, घातक भ्रूण के मामले में असामान्यता और गर्भावस्था में मां के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो तब

संवैधानिक न्यायालय ने सोमवार को पुष्टि की कि इन तीन स्थितियों में कोई समय सीमा नहीं होगी. इसी के साथ अदालत ने कोलंबियाई सरकार से भी तत्काल गर्भवती महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए "एक व्यापक सार्वजनिक नीति तैयार करने और लागू करने" के लिए कहा, जैसे परिवार नियोजन का समर्थन करना और यौन शिक्षा, गोद लेने में सहायता और बाधाओं को दूर करना और गर्भपात के बाद देखभाल आदि. गर्भपात में प्रतिबंध पर ढील देने वाला कोलंबिया नवीनतम लैटिन अमेरिकी देश बन गया है. मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फैसला सुनाया था कि पूर्ण गर्भपात प्रतिबंध असंवैधानिक है, हालांकि गर्भपात के अधिकार अभी भी देश भर में समान नहीं हैं, जबकि पिछले हफ्ते इक्वाडोर की संसद ने एक कानून पारित किया जो बलात्कार के मामले में गर्भपात की अनुमति देगा. अर्जेंटीना में गर्भावस्था के 14वें सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देने वाला एक कानून पिछले साल के अंत में पास किया गया था. एए/सीके (रॉयटर्स, डीपीए)


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