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Pakistan पाकिस्तान : पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने सोमवार को मई 2023 के दंगों के दौरान पीएमएल-एन के एक वरिष्ठ नेता के घर पर हुए हमले में शामिल होने के आरोप में इमरान खान की पार्टी के 75 नेताओं और कार्यकर्ताओं को तीन से 10 साल तक की जेल की सज़ा सुनाई। एक अदालत अधिकारी ने बताया, "फैसलाबाद स्थित एटीसी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ पंजाब के अध्यक्ष राणा सनाउल्लाह के घर पर हुए हमले के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 59 नेताओं और कार्यकर्ताओं को 10 साल, 16 को तीन साल और 34 को बरी कर दिया।"
उन्होंने बताया कि अदालत ने कुल 109 आरोपियों में से 75 लोगों को सजा सुनाई है। दोषी ठहराए गए लोगों में नेशनल असेंबली में पूर्व विपक्षी नेता उमर अयूब, सीनेट में पूर्व विपक्षी नेता शिबली फ़राज़, पूर्व सांसद ज़रताज गुल अहमद चट्ठा, अशरफ़ खान सोहना और शेख राशिद शफ़ीक़ (पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद के भतीजे) और कंवल शौज़ाब प्रमुख हैं। इससे पहले, इन नेताओं को फ़ैसलाबाद स्थित आईएसआई भवन पर हमले के लिए भी 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। ये सज़ाएँ साथ-साथ चलेंगी। उन्होंने बताया कि पूर्व सूचना मंत्री फ़वाद चौधरी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी को इस मामले में बरी कर दिया गया है।
9 मई, 2023 को, इमरान ख़ान के समर्थकों ने सैन्य और सरकारी भवनों में तोड़फोड़ की, जिनमें से ज़्यादातर पंजाब और ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में थे। इमरान के सहयोगी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने कहा, "9 मई की आड़ में आम नागरिकों, परिवारों और पार्टी के नेतृत्व पर अनगिनत अन्याय ढाए गए हैं।" उन्होंने कहा, "पीड़ितों में से एक अलीमा खान का बेटा शाहरेज़ है, जिसे रिमांड पर लिया गया है। जब जज ने उन सबूतों पर सरसरी नज़र डालने से भी इनकार कर दिया जो यह साबित करते थे कि शाहरेज़ 9 मई को लाहौर में नहीं था, तो यह न्याय की घोर विफलता थी।"
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