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Afghanistan अफ़ग़ानिस्तान:अफ़ग़ानिस्तान के हेलमंद प्रांत में एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने छह साल की बच्ची से शादी कर ली। सोशल मीडिया पर बाल वधू की तस्वीरें वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया।
रिपोर्टों के अनुसार, तालिबान ने उस व्यक्ति को बच्ची को घर ले जाने से यह कहते हुए रोक दिया कि उसे नौ साल की उम्र में उसके पति के पास भेजा जा सकता है।
घटना के बाद, लड़की के पिता और दूल्हे को मरजाह ज़िले में गिरफ़्तार कर लिया गया, जहाँ यह शादी हुई थी, हालाँकि कोई औपचारिक आरोप दर्ज नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि दूल्हे ने, जो कथित तौर पर पहले से ही दो महिलाओं से शादी कर चुका है, लड़की के बदले में उसके परिवार को पैसे दिए थे।
लड़की फिलहाल अपने माता-पिता के साथ रह रही है। हश्त-ए-सुभ डेली के अनुसार, यह लेन-देन वलवार की आम प्रथा के तहत किया गया था - एक दुल्हन की कीमत जो लड़की के शारीरिक रूप, शिक्षा और अनुमानित मूल्य के आधार पर तय की जाती है।
अफ़ग़ानिस्तान में बाल विवाह
तालिबान के सत्ता में आने के बाद से, अफ़ग़ानिस्तान में शादी के लिए कोई कानूनी न्यूनतम उम्र नहीं है। पिछली नागरिक संहिता, जिसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई थी, को बहाल नहीं किया गया है।
इसके बजाय, अब विवाह इस्लामी कानून की व्याख्याओं के अनुसार संचालित होते हैं, और हनफ़ी विचारधारा के अनुसार, एक लड़की की शादी उसके यौवन तक पहुँचने के बाद ही हो सकती है, हालाँकि इस बात पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं है कि यौवन कब शुरू होता है।
2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से बाल विवाह के मामलों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र महिला ने तालिबान द्वारा महिलाओं की शिक्षा और रोज़गार पर प्रतिबंध लगाने के बाद बाल विवाह में 25% और बाल गर्भधारण में 45% की वृद्धि दर्ज की है। यूनिसेफ ने अफ़ग़ानिस्तान को दुनिया भर में बाल वधुओं की सबसे ज़्यादा दर वाले देशों में शुमार किया है।
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