विश्व

3 Indian-अमेरिकियों पर स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी करने का आरोप

MD Kaif
2 July 2024 12:23 PM GMT
3 Indian-अमेरिकियों पर स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी करने का आरोप
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United States : यूनाइटेड स्टटेड दो अलग-अलग घटनाओं में, तीन भारतीय मूल के अमेरिकियों को शिकागो, इलिनोइस में स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी करने का आरोपी पाया गया है। इनमें से दो लोगों पर कुल एक बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी वाली धनराशि इकट्ठा करने का आरोप है और दूसरे पर गैर-मौजूद सेवाओं के लिए बीमा बिल बनाने का आरोप है।1 बिलियन डॉलर की स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी के लिए 2 भारतीयों को जेल की सज़ा38 वर्षीय ऋषि शाह और शिकागो स्थित स्वास्थ्य-तकनीक स्टार्टअप आउटकम के पूर्व कार्यकारी 28 वर्षीय श्रद्धा अग्रवाल पर एक बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।
American Justice
अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, दंपति ने धोखाधड़ी वाली धनराशि में लगभग एक बिलियन डॉलर (भारतीय मुद्रा में 7,500 करोड़ रुपये) प्राप्त किए। दोनों पर आउटकम के ग्राहकों, ऋणदाताओं और निवेशकों को निशाना बनाने का आरोप है। ऋषि को सात साल और छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि श्रद्धा को तीन साल के लिए हाफ़वे हाउस में रहने की सज़ा सुनाई गई है।इन दोनों के साथ-साथ आउटकम के पूर्व सीओओ और सीएफओ ब्रैड पर्डी पर भी धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है -
उन्हें दो साल और तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।भारतीय-अमेरिकी चिकित्सक ने धोखाधड़ी के लिए दोषी होने की दलील दीशिकागो की 51 वर्षीय भारतीय-अमेरिकी चिकित्सक मोना घोष ने स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी करने का दोषी होने की दलील दी है। डॉक्टर पर संघीय स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी के दो मामलों में आरोप लगाए गए हैं।न्याय विभाग के अनुसार, घोष प्रोग्रेसिव विमेंस हेल्थकेयर की मालिक और संचालक हैं, जो प्रसूति और स्त्री रोग सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है।अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने स्वीकार किया कि वह और उनके कर्मचारी मेडिकेड,
Tricare
ट्राइकेयर और अन्य स्वास्थ्य बीमा सेवाओं के लिए उन प्रक्रियाओं के लिए प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत करते थे जो या तो प्रदान नहीं की गई थीं या जिनकी आवश्यकता नहीं थी।अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, घोष ने "धोखे से इन-ऑफिस और टेलीमेडिसिन यात्राओं की अवधि और जटिलता को बढ़ा-चढ़ाकर बताया और बिलिंग कोड का उपयोग करके दावे प्रस्तुत किए, जिसके लिए यात्राएँ उच्च प्रतिपूर्ति दरों की मांग करने के योग्य नहीं थीं"।घोष को 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। 22 अक्टूबर को उनकी सज़ा सुनाई जाएगी।



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