विश्व
20 अमेरिकी राज्यों ने $100,000 H-1B वीज़ा फीस को लेकर ट्रंप पर मुकदमा किया
Tara Tandi
13 Dec 2025 12:46 PM IST

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Washington वॉशिंगटन: अमेरिका के बीस राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के नए H-1B वीज़ा आवेदनों पर $100,000 की फीस लगाने के फैसले को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया है। उनका तर्क है कि यह पॉलिसी गैर-कानूनी है और ज़रूरी पब्लिक सेवाओं के लिए खतरा है।
यह मुकदमा डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा लागू की गई एक पॉलिसी को टारगेट करता है, जो H-1B वीज़ा प्रोग्राम के तहत हाई-स्किल्ड विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने वाले एम्प्लॉयर्स के लिए लागत को बहुत बढ़ा देती है। इस प्रोग्राम का इस्तेमाल हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और पब्लिक स्कूल बड़े पैमाने पर करते हैं।
कैलिफ़ोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा, जिनका ऑफिस इस मामले की अगुवाई कर रहा है, ने कहा कि प्रशासन के पास यह फीस लगाने का अधिकार नहीं था।
बोंटा ने कहा, "दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते, कैलिफ़ोर्निया जानता है कि जब दुनिया भर से स्किल्ड टैलेंट हमारे वर्कफोर्स में शामिल होता है, तो यह हमारे राज्य को आगे बढ़ाता है।"
उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप की गैर-कानूनी $100,000 H-1B वीज़ा फीस कैलिफ़ोर्निया के पब्लिक एम्प्लॉयर्स और ज़रूरी सेवाएं देने वालों पर अनावश्यक और गैर-कानूनी वित्तीय बोझ डालती है, जिससे प्रमुख सेक्टरों में कर्मचारियों की कमी और बढ़ जाती है।"
राष्ट्रपति ट्रंप ने 19 सितंबर, 2025 को जारी एक घोषणा के ज़रिए इस फीस का आदेश दिया था। DHS ने 21 सितंबर के बाद फाइल किए गए H-1B आवेदनों पर यह पॉलिसी लागू की और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी को यह तय करने का अधिकार दिया कि किन आवेदनों पर यह फीस लगेगी या कौन छूट के लिए योग्य हैं।
राज्यों का तर्क है कि यह पॉलिसी ज़रूरी नियम बनाने की प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ करके और कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट और अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करती है। उनका कहना है कि H-1B प्रोग्राम से जुड़ी फीस ऐतिहासिक रूप से सिस्टम को चलाने की लागत तक ही सीमित रही है।
शुरुआती H-1B आवेदन फाइल करने वाले एम्प्लॉयर्स अभी रेगुलेटरी और कानूनी फीस मिलाकर $960 से $7,595 के बीच भुगतान करते हैं।
संघीय कानून के तहत, एम्प्लॉयर्स को यह सर्टिफाई करना होता है कि H-1B कर्मचारियों को काम पर रखने से अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी या काम करने की स्थितियों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के H-1B वीज़ा की संख्या सालाना 65,000 तक सीमित रखती है, जिसमें अतिरिक्त 20,000 एडवांस्ड डिग्री वाले आवेदकों के लिए आरक्षित हैं।
सरकारी और गैर-लाभकारी एम्प्लॉयर्स, जिनमें स्कूल, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल शामिल हैं, आमतौर पर इस सीमा से मुक्त हैं।
अटॉर्नी जनरल का कहना है कि नई फीस से कर्मचारियों की कमी और बढ़ेगी, खासकर शिक्षा और हेल्थकेयर सेक्टर में। 2024-2025 स्कूल वर्ष के दौरान, अमेरिका के 74 प्रतिशत स्कूल जिलों ने खाली पदों को भरने में मुश्किल की बात कही, खासकर स्पेशल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, ESL या बाइलिंगुअल एजुकेशन और विदेशी भाषाओं में। H-1B वीज़ा धारकों में शिक्षक तीसरा सबसे बड़ा पेशा समूह हैं।
हेल्थकेयर प्रोवाइडर भी इस प्रोग्राम पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। फिस्कल ईयर 2024 में मेडिसिन और हेल्थ से जुड़े पेशों के लिए लगभग 17,000 H-1B वीज़ा जारी किए गए, जिनमें से लगभग आधे डॉक्टरों और सर्जनों को मिले। अनुमान है कि 2036 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में 86,000 डॉक्टरों की कमी हो जाएगी।
यह मुकदमा बोंटा और मैसाचुसेट्स के अटॉर्नी जनरल एंड्रिया जॉय कैंपबेल ने दायर किया था, जिसमें एरिज़ोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, मैरीलैंड, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, ओरेगन, रोड आइलैंड, वर्मोंट, वाशिंगटन और विस्कॉन्सिन के अटॉर्नी जनरल भी शामिल हुए।
H-1B प्रोग्राम कुशल विदेशी कर्मचारियों के लिए एक मुख्य रास्ता है, जिसमें टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और एकेडमिक रिसर्च में काम करने वाले बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल शामिल हैं।
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