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लोन धोखाधड़ी मामले में भारतीय मूल के 2 लोग दोषी, हो सकती है 5 साल की सजा

jantaserishta.com
4 Oct 2023 6:44 AM GMT
लोन धोखाधड़ी मामले में भारतीय मूल के 2 लोग दोषी, हो सकती है 5 साल की सजा
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न्यूयॉर्क: अमेरिका मे भारतीय मूल के दो लोगों को पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (पीपीपी) लोन में धोखाधड़ी से लाखों डॉलर प्राप्त करने और मनी लौंडरिग करने के मामले में दोषी ठहराया गया है। न्याय विभाग के एक बयान में सोमवार को कहा गया कि 41 वर्षीय निशांत पटेल, 49 वर्षीय हरजीत सिंह और तीन अन्य लोग झूठे और फर्जी पीपीपी लोन आवेदन जमा कर एसबीए और कुछ एसबीए-अप्रूव्ड पीपीपी ऋणदाताओं को धोखा देने की साजिश में शामिल थे।
सभी पांच प्रतिवादियों ने ब्लैंक चेक प्रदान कर धोखाधड़ी से प्राप्त पीपीपी लोन फंड को वैध बनाने में भी सहायता की, जो उन लोगों को देय थे जो पीपीपी लोन प्राप्त करने वाली कंपनियों के कर्मचारियों के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन जो वास्तव में कर्मचारी नहीं थे।
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, इन फर्जी पे-चेक को कैशिंग स्टोर्स पर भुनाया गया, जिन पर साजिश के अन्य सदस्यों का नियंत्रण था। साजिश के हिस्से के रूप में, पटेल ने लगभग 474,993 डॉलर की राशि वाला पीपीपी लोन प्राप्त किया और सिंह ने लगभग 937,379 डॉलर की राशि वाले दो झूठे और धोखाधड़ी वाले पीपीपी लोन प्राप्त किए।
अन्य तीनों द्वारा प्राप्त कुल राशि 1.4 मिलियन डॉलर से अधिक थी। उन सभी पांचों को वायर धोखाधड़ी की साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया गया, और 4 जनवरी, 2024 को सजा सुनाई जानी है। उन्हें कुल अधिकतम पांच साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा।
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