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जिसके बाद खान को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी को "गैरकानूनी" घोषित कर दिया और उनकी तत्काल रिहाई का भी निर्देश दिया, एआरवाई न्यूज ने बताया। अदालत में पेश किए जाने के कुछ ही देर बाद पूर्व प्रधानमंत्री को बड़ी राहत मिली।
खान, जिन्हें पिछले साल अप्रैल में प्रधान मंत्री के रूप में पद से हटा दिया गया था, को SC द्वारा शाम 4:30 बजे खुद को पेश करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्हें एक घंटे से अधिक समय बाद लगभग 5:40 बजे पेश किया गया।
उन्हें 15 वाहनों के काफिले में ले जाया गया। एआरवाई न्यूज के अनुसार, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) परिसर से पीटीआई नेता की नजरबंदी को देश की कानूनी व्यवस्था के लिए एक बड़ा अपमान बताया, जिसके बाद खान को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया।
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Neha Dani
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