पश्चिम बंगाल

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस मामलों में विश्वभारती के पूर्व वीसी विद्युत चक्रवर्ती को राहत दी

Triveni Dewangan
14 Dec 2023 8:05 AM GMT
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस मामलों में विश्वभारती के पूर्व वीसी विद्युत चक्रवर्ती को राहत दी
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक आदेश जारी कर पुलिस को विश्वभारती के पूर्व कुलपति विद्युत चक्रवर्ती के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान दर्ज पांच आपराधिक मामलों में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया।

न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता चक्रवर्ती द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें वीसी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान पुलिस द्वारा उनके खिलाफ की गई सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने कहा कि वह 11 जनवरी को मामले में फैसला सुनाएंगे।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे चक्रवर्ती के पत्र से संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा, “मुझे पत्र में कोई संज्ञेय अपराध नहीं दिख रहा है। पुलिस ने इस पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई कैसे की?”

राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या रवींद्रनाथ टैगोर के संबंध में पत्र में की गई टिप्पणियों से सांप्रदायिक नफरत फैल सकती है।

इस पर न्यायाधीश ने वकील से पूछा: “क्या आपकी पुलिस पहले मामले दर्ज करती है और फिर आरोपियों (व्यक्तियों) के खिलाफ अपराध का पता लगाती है?”

इसके बाद उन्होंने आगे कहा: “अगर (रवींद्रनाथ) टैगोर अभी जीवित होते, तो पुलिस ने शायद उन पर आरोप लगाया होता।”

चक्रवर्ती के खिलाफ एक अन्य शिकायत में पूर्व वीसी पर शांतिनिकेतन रोड पर ऑटोरिक्शा को जबरदस्ती चलने से रोकने का आरोप लगाया गया।

न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “क्या सरकारी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों को ऐसी शिकायत के बारे में पता है? यह अविश्वसनीय है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी शिकायत के आधार पर पुलिस से वीसी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कह सकता है।”

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