उत्तराखंड

गलत काम करते हुए मिले युवक और युवतियां

Jantaserishta Admin 4
2 Dec 2023 11:23 AM GMT
गलत काम करते हुए मिले युवक और युवतियां
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उत्तराखंड। पुलिस ने वेश्यावृत्ति के विरुद्ध सक्रिय कदम उठाये। उधम सिंह नगर पुलिस ने एक अनैतिक देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उसकी संचालिका को भी गिरफ्तार कर लिया है.
उगम सिंह नगर

मानव तस्करी विरोधी टीम ने ट्रांजिट कैंप में अनैतिक घरेलू वेश्यावृत्ति में लिप्त एक कर्मचारी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के चंगुल से तीन महिलाओं को बचाया और उन्हें कानूनी सहायता भी मुहैया कराई.
पुलिस की इस कार्रवाई के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर ने टीम को ₹2,000 का इनाम देने की भी घोषणा की.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की प्रमुख इंस्पेक्टर बसंती आर्या को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के फुलसुंगा ट्रांजिट कैंप में एक महिला काफी समय से गरीब और बेसहारा महिलाओं को अपने घर में रखे हुए है. समय, उन्हें पैसे का लालच देकर वेश्यावृत्ति में शामिल करना। यहां हर दिन भीड़ जमा होती है, जिससे शहर की पारिस्थितिकी खराब होती है और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे स्थानीय निवासी बहुत दुखी हैं।

स्थानीय समुदाय एवं ट्रांजिट कैम्प थाना पुलिस के साथ मानव तस्करी विरोधी टीम ने जब उक्त महिला के घर की तलाशी ली तो एक महिला (संचालिका) एवं 03 महिलाओं सहित 02 व्यक्ति अनैतिक कार्य करते पाये गये तथा काफी आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। घर। जगह। मिला था। पूछने पर संचालक ने बताया कि उसने एक क्वाड बाइक खरीदी थी, लेकिन शुल्क नहीं दे सका और अपना नया घर बनाने के लिए उसने गरीब और बेसहारा महिलाओं को अपने घर में रखा और अनैतिक गतिविधियों के लिए उन पैसों को हासिल करने के लिए उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। वह पैसे का केवल एक हिस्सा महिलाओं को देती है, और बाकी अपने पास रखती है, अच्छा पैसा कमाती है और कार के लिए डाउन पेमेंट का भुगतान करती है। वे (संजय और गोवर्धन) उन ग्राहकों को आकर्षित करना सुनिश्चित करते हैं जिन्हें वे ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार भुगतान करते हैं। आरोपी संचालिका ने आरोपी संजय और गोवर्धन के साथ मिलकर गरीब और बेसहारा महिलाओं को पैसे का लालच दिया, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया, उन्हें अपने घरों में रखा और उन्हें धारा 370/120 बी आईपीसी और 3/4/5/6 अनैतिक के तहत अनैतिक वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। तस्करी निवारण अधिनियम 1956 के तहत कार्रवाई करते हुए थाना ट्रांजिट कैंप में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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