उत्तराखंड

यूटीयू वीसी को दो माह में आरडीसी मीट कराने का आदेश दिया

Neha Dani
7 Dec 2023 6:17 AM GMT
यूटीयू वीसी को दो माह में आरडीसी मीट कराने का आदेश दिया
x

उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2021 के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाले उनके विशेष आवेदन को खारिज करते हुए उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) के कुलपति को दो महीने के भीतर रिसर्च डिग्री कमेटी (आरडीसी) की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। वीसी ने विश्वविद्यालय के कुछ अन्य मामलों के संबंध में चल रही सतर्कता जांच का हवाला देते हुए आरडीसी बैठक आयोजित करने में असमर्थता व्यक्त की थी।

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) के कुलपति की विशेष अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें दो महीने के भीतर रिसर्च डिग्री कमेटी (आरडीसी) की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। अदालत ने पाया कि वीसी के लिए आरडीसी बैठक आयोजित करने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। एक शोधार्थी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसकी पीएचडी नामांकन के छह साल बाद भी आरडीसी की बैठक नहीं होने के कारण पूरी नहीं हो सकी.

Next Story