उत्तराखंड

पुलिस ने अंकिता मामले में वीआईपी के नाम की चर्चा को गलत ठहराया

17 Jan 2024 11:29 PM GMT
पुलिस ने अंकिता मामले में वीआईपी के नाम की चर्चा को गलत ठहराया
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देहरादून: अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम पर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को पुलिस मुख्यालय ने निराधार बताया है. मुख्यालय की ओर से  शाम जारी किए गए बयान में कहा गया कि यदि अंकिता भंडारी के माता-पिता के पास कोई साक्ष्य है तो वे अब भी एसआईटी को दे सकते हैं. एसआईटी इस …

देहरादून: अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम पर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को पुलिस मुख्यालय ने निराधार बताया है. मुख्यालय की ओर से शाम जारी किए गए बयान में कहा गया कि यदि अंकिता भंडारी के माता-पिता के पास कोई साक्ष्य है तो वे अब भी एसआईटी को दे सकते हैं. एसआईटी इस प्रकरण अब भी कानूनी रूप से जांच कर त्वरित कार्रवाई करेगी.

सोशल मीडिया पर इन दिनों पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जांच सही तरह से नहीं हुई. एक नेता का नाम लेकर कहा गया है कि उनसे जुड़े तथ्यों को पुलिस ने अपनी जांच-पड़ताल में शामिल ही नहीं किया. इसे पुलिस मुख्यालय ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. इस मामले में एसआईटी 16 दिसंबर 2022 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है. अदालत में अंकिता के माता-पिता समेत सभी गवाहों के विस्तृत बयान भी दर्ज हो चुके हैं. लेकिन, किसी ने भी वीआईपी का नाम नहीं लिया. कहा गया कि 13 माह बाद इस तरह के आरोप गलत हैं.

नए साक्ष्य हैं तो एसआईटी के सामने रखें माता और पिता: पुलिस की ओर से कहा गया कि एसआईटी का नेतृत्व डीआईजी स्तर की अनुभवी महिला अधिकारी कर रही थीं. अंकिता के माता-पिता के पास कोई नए साक्ष्य हैं तो वह एसआईटी के सामने अब भी प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं. मुख्यालय की ओर से यह भी कहा गया है कि पुलिस विभाग अंकिता के माता-पिता के प्रति पूरी सहानुभूति रखता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि अंकिता को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी.

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