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YEIDA ने ग्रेटर नोएडा में होटलों के लिए प्लॉट आवंटन शुरू किया
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के दृष्टिकोण के अनुरूप, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा शुरू की गई नई प्लॉट आवंटन योजना, ग्रेटर नोएडा में होटल भूखंडों की तीन अलग-अलग श्रेणियों के साथ होटलों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। सेक्टर 28 में आवंटित किया जाएगा। भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से होगा।
जेवर हवाई अड्डे के निकट होने के कारण, ये भूखंड होटल व्यवसायियों को बजट और प्रीमियम होटल दोनों स्थापित करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान प्रदान करते हैं। सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, YEIDA ने यह नई योजना शुरू की है और प्लॉट आवंटन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर है। चयनित बोलीदाताओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 90 साल की लीज पर प्लॉट दिए जाएंगे। ई-नीलामी के जरिए जमीन लेने वाले होटल बिल्डरों को पहले चरण का काम तीन साल के भीतर पूरा करना होगा, जबकि पूरा प्रोजेक्ट पांच साल के भीतर पूरा करना होगा।
3400, 5000 और 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले इन भूखंडों का आरक्षित प्रीमियम मूल्य 20.10 करोड़ से 62.06 करोड़ रुपये के बीच रखा गया है, जबकि इन भूखंडों का ईएमडी मूल्य 2 करोड़ से 6.3 करोड़ रुपये के बीच तय किया गया है. ई-नीलामी प्रक्रिया से गुजरने वाले तीन प्रकार के भूखंडों के विवरण वाला ब्रोशर YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। योजना विवरणिका प्राप्त करने के लिए, बोली लगाने वाले को 50,000 रुपये का शुल्क और 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा।
जिन आवेदकों को इस योजना के माध्यम से भूखंड आवंटित किए जाएंगे, उन्हें कब्जा पाने के लिए संबंधित भूखंड श्रेणी के आरक्षित प्रीमियम मूल्य का 40 प्रतिशत भुगतान करना होगा। बाकी 60 फीसदी रकम पांच साल में 10 किस्तों में चुकाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, 3400 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति या संगठन की न्यूनतम नेटवर्थ 15 करोड़ रुपये होनी चाहिए। साथ ही, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के अनुसार न्यूनतम कुल कारोबार 30 करोड़ रुपये होना चाहिए।
प्रवक्ता ने कहा कि 5,000 वर्ग मीटर के भूखंडों के लिए न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 20 करोड़ रुपये और न्यूनतम कुल कारोबार 50 करोड़ रुपये होना चाहिए। इसी तरह, 10,000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति या संस्था की न्यूनतम नेटवर्थ 50 करोड़ रुपये और न्यूनतम कुल टर्नओवर 100 करोड़ रुपये होना चाहिए। यह ई-नीलामी प्रक्रिया होटल भूखंडों के आवंटन को सुव्यवस्थित करेगी, जिससे प्राप्तकर्ताओं को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। विशेष रूप से, जो लोग इस आवंटन के माध्यम से भूमि सुरक्षित करते हैं, उन्हें अपने भूखंडों पर बहुमंजिला इमारतें बनाने की अनुमति होती है, बिना किसी विशिष्ट ऊंचाई प्रतिबंध के। हालाँकि, 24 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली होटल संरचनाओं के लिए भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) से मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, होटल के विकास के लिए मास्टर प्लान YEIDA की सभी शर्तों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा।
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