उत्तर प्रदेश

एनआईए कोर्ट ने नकली नोट बरामदगी मामले में दो को दोषी ठहराया

18 Jan 2024 11:26 AM GMT
एनआईए कोर्ट ने नकली नोट बरामदगी मामले में दो को दोषी ठहराया
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लखनऊ : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को 2019 के नकली मुद्रा जब्ती मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामले में दोनों आरोपियों फूलचंद और अमीनुल इस्लाम पर जुर्माना भी लगाया गया है. इससे पहले मामले में एक किशोर आरोपी …

लखनऊ : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को 2019 के नकली मुद्रा जब्ती मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामले में दोनों आरोपियों फूलचंद और अमीनुल इस्लाम पर जुर्माना भी लगाया गया है.
इससे पहले मामले में एक किशोर आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड, लखनऊ द्वारा जनवरी 2020 में दो साल, 1 माह और 10 दिन की सजा सुनाई जा चुकी है.

यह मामला 25 नवंबर, 2019 को एटीएस यूपी द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) की बरामदगी और जब्ती से संबंधित है।
एटीएस ने लखनऊ-सीतापुर हाईवे के पास आरोपियों के पास से 500 और 2,000 रुपये के नोट बरामद किए थे.
बाद में मामला एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया. (एएनआई)

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