Crime

इमलिया कला में 43 साल पहले हुई हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

26 Jan 2024 11:26 PM GMT
इमलिया कला में 43 साल पहले हुई हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद
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फैजाबाद: कुड़वार थाना क्षेत्र के इमलिया कला में 43 साल पूर्व जदुनाथ की हत्या करने के दो दोषियों को न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने  दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था. अदालत ने  दोनों दोषियों को जेल से तलब कर उम्रकैद की सजा सुनाई. वादी के निजी वकील अच्छेराम यादव ने बताया कि दोषियों पर …

फैजाबाद: कुड़वार थाना क्षेत्र के इमलिया कला में 43 साल पूर्व जदुनाथ की हत्या करने के दो दोषियों को न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था. अदालत ने दोनों दोषियों को जेल से तलब कर उम्रकैद की सजा सुनाई.
वादी के निजी वकील अच्छेराम यादव ने बताया कि दोषियों पर कुल 80 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है जिसमें से 50 हजार मृतक के पुत्र को क्षतिपूर्ति देय होगी. रामनगर कोट निवासी दोषी शिवप्रसाद व दल सिंगार सिंह अब वृद्ध हो चुके हैं. जिन पर दो अन्य के साथ वादी समर बहादुर ने पिता जदुनाथ को पुरानी रंजिश में 21 मार्च 1980 को लाठी, डण्डे और फरसे से हमला कर घायल करने का मुकदमा दर्ज कराया था. बाद में अस्पताल में जदुनाथ की मौत हो गई थी. पुलिस ने शिवप्रसाद, दलसिंगार, अम्बिका प्रसाद और गया प्रसाद के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में भेजा. विचारण के दौरान अम्बिका व गया प्रसाद की मौत हो गयी थी. अदालत ने शिवप्रसाद और दलसिंगार सिंह को दोषी देते हुए सजा सुनाकर जेल भेज दिया.

मानहानि मामले में वकील के जरिए हाजिर हुए राहुल गांधी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी समन जारी होने के बाद अधिवक्ता के जरिए एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए. विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने व्यक्तिगत हाजिरी के लिए सुनवाई 20 फरवरी को नियत की है. कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के हनुमानगंज निवासी विजय मिश्र ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

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