उत्तर प्रदेश

हत्या मामले में दो आरोपी को उम्रकैद की सजा

Bharti sahu
9 Dec 2023 9:53 AM GMT
हत्या मामले में दो आरोपी को उम्रकैद की सजा
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प्रतापगढ़: अदालत ने एककांस्टेबल सहित दो लोगों की हत्या के आठ साल पुराने मामले में आरोपी दो लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

उप शासकीय अधिवक्ता योगेश शर्मा ने शनिवार को बताया कि तीन अप्रैल 2015 को नगर कोतवाली क्षेत्र के गदाईपुर गांव स्थित एक खेत में दो लोगों के शव बरामद किए गए थे। उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। उनकी पहचान कांस्टेबल सर्वेश पांडे और अनुपम श्याम श्रीवास्तव नामक एक अन्य व्यक्ति के रूप में की गई थी। यह मुकदमा प्रयागराज के मऊ आईमा थाने में दर्ज किया गया था जिसे बाद में प्रतापगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था।

उन्होंने बताया कि जांच में पता चला था कि मिथुन गौतम, राजेश कुमार और जितेंद्र कुमार गौतम नामक व्यक्ति स्मैक का कारोबार करते थे और कांस्टेबल सर्वेश पांडे से उनका परिचय था। सर्वेश अपने साथी अनुपम के साथ मिथुन, राजेश और जितेंद्र से मिलने गया था। इसी दौरान किसी बात पर विवाद हो गया और कांस्टेबल ने मिथुन को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद मिथुन और उसके साथियों ने सर्वेश के सिर पर डंडे से वार कर दिया।

शर्मा ने बताया कि उसे बचाने की कोशिश करने पर अनुपम को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया और बाद में दोनों को गोली मार दी गई जिससे उनकी मौत हो गई। उनके शव को कार से ले जाकर प्रयागराज स्थित खेत में फेंक दिया। इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत की इस कार्यवाही के दौरान जितेंद्र की मौत हो गई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को मिथुन और राजेश को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद और 40-40 हजार रुपए जुर्माने की स

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