उत्तर प्रदेश

कोर्ट ने भाजपा नेता गजेन्द्र चौधरी की जमानत अर्जी खारिज

1 Feb 2024 1:50 AM GMT
कोर्ट ने भाजपा नेता गजेन्द्र चौधरी की जमानत अर्जी खारिज
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मुरादाबाद: अदालत ने भाजपा नेता गजेन्द्र चौधरी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. उसके खिलाफ फर्जी रसीद के आधार पर मकान कब्जाने का आरोप है. सह अभियुक्त की अग्रिम जमानत को भी अदालत ने खारिज कर दिया. मेरठ के वेद प्रकाश वर्मा की ओर से भाजपा नेता समेत अन्य लोगों के खिलाफ मकान कब्जाने …

मुरादाबाद: अदालत ने भाजपा नेता गजेन्द्र चौधरी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. उसके खिलाफ फर्जी रसीद के आधार पर मकान कब्जाने का आरोप है. सह अभियुक्त की अग्रिम जमानत को भी अदालत ने खारिज कर दिया.

मेरठ के वेद प्रकाश वर्मा की ओर से भाजपा नेता समेत अन्य लोगों के खिलाफ मकान कब्जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी. आरोप है कि गजेन्द्र चौधरी ने साथियों के साथ मिलकर कांठ रोड पर आशियाना में मकान पर कब्जा जमा लिया. मेरठ विकास प्राधिकरण में तैनाती के चलते आरोपियों ने उसकी पत्नी की आंखों की कम रोशनी का फायदा उठाया. मकान की फर्जी किराये की रसीद बनवाकर हस्ताक्षर भी करा लिए. वेद प्रकाश वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने गजेन्द्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया. एडीजे-3 सरोज कुमार यादव की कोर्ट में भाजपा नेता की जमानत और सह अभियुक्त सचिन कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई. अतिरिक्त डीजीसी मुनीष भटनागर ने बताया कि भाजपा में जिला उपाध्यक्ष रहे गजेंद्र चौधरी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई. वादी की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पीके गोस्वामी के अनुसार कोर्ट में सह अभियुक्त की भी अग्रिम जमानत को अदालत ने खारिज कर दिया.

ललित कौशिक की ओर से गवाह पेश, जिरह पूरी

दुष्कर्म के मामले में आरोपी ललित कौशिक की ओर से बचाव में गवाह पेश किया गया. अभियोजन पक्ष ने जिरह पूरी कर ली. विशेष लोक अभियोजक भूकन सिंह और अभिषेक भटनागर के अनुसार आरोपी ललित कौशिक को बलरामपुर जेल से तलब किया गया.

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