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मुजफ्फरनगर। 15 वर्ष की बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले आरोपी सलीम को 20 वर्षा की सजा व 46 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है जबकि सह आरोपी करीम ,गुल बहार को 5 वर्ष की सजा व 3,3 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माने की रकम से 30 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा।
मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को के पीठासीन अधिकारी बाबूराम की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा,मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 24 फरवरी 2013 को थाना शाहपुर के एक गाँव में 15 साल की बालिका का अपहरण कर जंगल में जाकर आरोपी सलीम ने एक सप्ताह तक दुष्कर्म किया, जबकि दोनों ने अपराध में सहयोग किया था।
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